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अवधि पार नोटरी सील उगल रही नोट… नियम विरुद्ध कई लगा रहे अवधि पार नोटरी सील-ठप्पे

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उदयपुरSep 09, 2018 / 09:57 pm

Krishna

crime in udaipur

आजमगढ़ क्राइम की खबरें

मोहम्मद इलियास/उदयपुर.केन्द्र व राज्य सरकार की भर्तियों और अन्य सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाले दस्तावेजों पर इन दिनों शहर में धड़ल्ले से ‘अवधि पार नोटरी सील-ठप्पे लगाकर खूब चांदी कूटी जा रही है। एकाधिक दलाल इस काम में लिप्त होकर स्टाम्प से लेकर नोटरी तक की कार्रवाई मिनटों में पूरी कर रहे हैं। ग्राहक भी सेवा से खुश होकर मुंहमांगी फीस अदा कर रहा है लेकिन हकीकत में नोटरी सील में एक्सपायरी डेट (अवधि पार तारीख) गायब है, जो संबंधित को कभी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है।चंद नोटरियों ने लाइसेंस नवीनकरण के अभाव में इस एक्सपायरी डेट की लाइन को सील में हटाकर गायब कर दिया। ऐसे में नोटरी किए हुए दस्तावेज अमान्य होने के साथ-साथ किसी भी परिवादी के भविष्य में बड़ा रोड़ा बन सकते हैं।
शहर में इन दिनों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा व नौकरी भर्ती के भरे जा रहे फॉर्म को लेकर राजस्थान पत्रिका टीम ने शहर के देहलीगेट, कोर्ट चौराहा, पटेल सर्कल, हिरणमगरी सेक्टर-4 सहित कुछ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की तो यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच करने पर दलालों के पास सैकड़ों स्टाम्प पर एडवांस में सील ठप्पे लगे मिले।

पहले ही नोटरीशुदा तैयार मिले स्टाम्प

देहलीगेट व हिरणमगरी क्षेत्र में दुकानदार रीट परीक्षा के आवेदन में चार से पांच शपथ पत्रों थमा रहे थे। हर शपथ पत्र पहले ही टाइपशुदा होकर सिर्फ नाम भरे गए। इतना ही नहीं उस पर सील ठप्पे भी पहले से लगे हुए मिले। ठप्पों की जांच की तो नोटरी की एक्सपायरी डेट की गायब मिली। पूछताछ करने पर दुकानदार अभ्यर्थियों से उलझ पड़ा। 60 रुपए के स्टॉम्प पर टाइप व नोटरी चार्ज जोडक़र 200 से 250 रुपए वसूले जा रहे है लेकिन जबकि यह चार्ज 120 से 150 रुपए तक ही हो रहा है।
बन सकती है बाधक
– एक्सपायरी डेट की सील पर न्यायालय किसी भी दस्तावेज को अमान्य मान सकता है।

– विदेशी दस्तावेज में एक्सपायरी डेट होना आवश्यक है। अन्यथा वह दस्तावेज स्वीकार ही नहीं है।

– भर्ती परीक्षा में किसी तरह का विवाद होने पर यह सील बाधक बन सकती है।


6 माह पूर्व करवाना होता है नवीनीकरण

भारत सरकार ने नोटेरी अधिवक्ताओं के लिए जारी मुहर के प्रारूप के अनुसार नोटेरी 5 सेमी की गोल मुहर तय की है। उस मुहर पर नोटरी का नाम, क्षेत्र का नाम, रजिस्टे्रशन संख्या, परिसीमन नोटरी के अलावा एक्सपायरी डेट अंकित होना अनिवार्य है, लेकिन इन दिनों कुछ नोटरी बिना नवीनीकरण करवाए धड़ल्ले से एक्सपायरी डेट वाली लाइन को सील में से हटाकर मुहर लगा रहे है। इसके अलावा यह नोटरी जिस क्षेत्र के लिए नियुक्त है वहां यह कार्य नहीं कर रहे है। शहर में ग्रामीण इलाकों के नोटरी के भी ठप्पे मिले है। नियमानुसार हर पांच साल में नोटरी को छह माह पूर्व इसे नवीनकरण करवाकर नई सील लेनी होती है।

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पूर्व में डीजे ने जारी किया था नोटिस
पूर्व में शिकायत आने पर 17 फरवरी 2018 को जिला एवं सेशन कार्यालय से नोटेरी नियम 1956 के नियम 11 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी नोटरी को नोटिस जारी हुए थे। उनसे मूल लाइसेंस, नवीनीकरण के पत्र की प्रति एवं संधारित रजिस्टर व स्टेंटमेंट की प्रति की जांच के आदेश करवाने के लिए कहा गया था लेकिन जिनके नवीनीकरण नहीं थे उन्होंने अवहेलना कर दी।
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