कार्यवाहक अध्यक्ष गुणवंतसिंह झाला ने रविवार को जारी लिखित बयान में कहा कि शनिवार को हुई साधारण सभा की बैठक में कुलपति और रजिस्ट्रार को हटाने संबंधित कोई प्रस्ताव परित नहीं हुआ। कुलपति का चयन निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर 3 वर्ष के लिए किया गया है, वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
इधर, सभा के मंत्री महेंद्र ङ्क्षसह आगरिया ने कहा कि शनिवार को हुए विशेष अधिवेशन में यूजीसी के नियमों की अवहेलना नहीं होने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें साफ है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र वाला कुलपति नहीं हो सकता और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाला व्यक्ति अन्य पदों पर नहीं रह सकता है। जब प्रस्ताव पारित हुआ है तो नियमानुसार चलना ही होगा। प्रस्ताव सदन में नहीं लेने की बात गलत बोली जा रही है। इससे पहले वाले हाउस में पास हुआ है और शनिवार को भी चर्चा हुई है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं।