उदयपुर

यूजीसी के नियमानुसार जो अयोग्य, उन्हें हटना ही पड़ेगा

– विद्या प्रचारिणी सभा का विवाद-झाला-आगरिया फिर आमने-सामने

उदयपुरJul 15, 2019 / 12:02 pm

Dhirendra

यूजीसी के नियमानुसार जो अयोग्य, उन्हें हटना ही पड़ेगा

धीरेंद्र् जोशी/उदयपुर . विद्या प्रचारिणी सभा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को बुलाए गए विशेष अधिवेशन के बाद रविवार को फिर नया मोड़ सामने आ गया है। सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष जहां कुलपति और रजिस्ट्रार को हटाने के संबंध में किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं होने की बात कह रहे हैं, वहीं सभा के मंत्री यूजीसी के नियमानुसार सभा को चलाने का प्रस्ताव पारित होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जो अयोग्य है, उन्हें हटना पड़ेगा।
कार्यवाहक अध्यक्ष गुणवंतसिंह झाला ने रविवार को जारी लिखित बयान में कहा कि शनिवार को हुई साधारण सभा की बैठक में कुलपति और रजिस्ट्रार को हटाने संबंधित कोई प्रस्ताव परित नहीं हुआ। कुलपति का चयन निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर 3 वर्ष के लिए किया गया है, वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
इधर, सभा के मंत्री महेंद्र ङ्क्षसह आगरिया ने कहा कि शनिवार को हुए विशेष अधिवेशन में यूजीसी के नियमों की अवहेलना नहीं होने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें साफ है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र वाला कुलपति नहीं हो सकता और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाला व्यक्ति अन्य पदों पर नहीं रह सकता है। जब प्रस्ताव पारित हुआ है तो नियमानुसार चलना ही होगा। प्रस्ताव सदन में नहीं लेने की बात गलत बोली जा रही है। इससे पहले वाले हाउस में पास हुआ है और शनिवार को भी चर्चा हुई है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं।
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