उदयपुर

उदयपुर में आज भी धारा 144, नेट रहेंगे बंद, शांति के बीच समझौता वार्ता, 53 गिरफ्तार

राजसमंद जिले में बंगाली श्रमिक की हत्या के बाद गत शुक्रवार को चेतक सर्किल पर भडकाऊ नारेबाजी के विरोध में उदयपुर में हुए उपद्रव के दूसरे दिन शुक्रवार क

उदयपुरDec 16, 2017 / 02:33 am

Sushil Kumar Singh

उदयपुर . राजसमंद जिले में बंगाली श्रमिक की हत्या के बाद गत शुक्रवार को चेतक सर्किल पर भडकाऊ नारेबाजी के विरोध में उदयपुर में हुए उपद्रव के दूसरे दिन शुक्रवार को धारा 144 लागू के बीच शांति बनी रही। इस बीच प्रशासनिक अनुमति पर विभिन्न संगठनों ने सुभाष नगर से जिला कलक्टे्रट तक मौन जुलूस निकाला, जहां वार्ता में अन्य निर्णयों के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर शहर में धारा 144 अग्रिम आदेश तक यथावत रखने का फैसला लिया गया। नेट बंदी शनिवार रात 8 बजे तक लागू रखने पर भी सहमति बनी है।
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जिला कलक्टर बिष्णुचरण मल्लिक ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था कायम है। स्थिति नियंत्रण में है, हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। धारा 144 निषेधाज्ञा लागू रहेगी। नेटबंदी फिलहाल 24 घंटे के लिए शनिवार रात 8 बजे तक बढ़ाई गई है। स्कूल एवं अन्य संस्थानों का संचालन यथावत रहेगा।
कलक्ट्रेट में संगठनों के प्रतिनिधि मंडल, प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के बीच करीब सवा दो घंटे की समझौता वार्ता हुई। इस दौरान उपद्रव में शामिल 53 युवक की गिरफ्तारी तय हुई, जबकि 153 युवकों को पाबंद कर छोड़ा गया। सूरजपोल थाने में एक आरोपित का मामला फिलहाल विचाराधीन रखा गया है। दूसरी ओर 8 दिसम्बर को चेतक सर्किल पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पुलिस ने 10 युवकों की गिरफ्तारी की है, 12 नामजद किए गए। फिलहाल पुलिस स्तर पर गिरफ्तार युवकों की सूची जारी नहीं की गई है। समझौता वार्ता में तय हुआ कि शांति व्यवस्था बिगाडऩे एवं राजकार्य में बाधा डालने वालों का निर्णय अदालत से होगा।

53 युवकों को जेल भेजा
उपद्रव में शामिल कुल 53 युवकों को अदालत के समक्ष पेश करने में पुलिस ने तत्परता दिखाई। रात 8.15 बजे तक अदालत की ओर से 29 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए। शेष को देर रात तक न्यायाधीक्ष के समक्ष पेश किया गया।

धार्मिक भावनाएं की आहत
उपद्रव में शामिल युवकों और इससे पहले 8 दिसम्बर को चेतक सर्कल पर भडक़ाऊ नारेबाजी को लेकर हाथीपोल पुलिस थाने ने दोनों पक्षों के खिलाफ सामूहिक एफआईआर दर्ज की है। इसमें दोनों ही समुदायों की ओर से शामिल युवाओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में भादस धारा 153 क व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच प्रतापनगर थाना सीआई डॉ. हनुवंतसिंह को सौंपी गई है।
 
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