ये भी पढ़ें- बंधक बनाकर मारपीट के आरोपितों की सजा बहाल उदयपुर. बंधक बनाकर मारपीट करने वाले तीन आरोपितों की सजा की अपील को न्यायालय ने खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। वासनी खुर्द फतहनगर निवासी नानूदास पुत्र मोहनदास वैष्णव, लक्ष्मणसिंह पुत्र मेहताब सिंह राणावत व उसकी पत्नी लक्ष्मी कुंवर को न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली ने गत 17 जनवरी 2013 को दो-दो वर्ष की कैद व साढ़े तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपित ने निर्णय के विरुद्ध अपर न्यायालय में अपील की जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-1 की पीठासीन अधिकारी अनुपमा राजीव बिजलानी ने खारिज कर दी। आरोपितों के विरुद्ध पारसमल पुत्र मांगीलाल जैन ने 24 सितंबर 2007 को फतहनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले में उसने आरोपितों पर गिरवी रखी रकम के हिसाब को लेकर उसके कमरे में बांधकर मारपीट करने का आरोप लगाया था।