READ MORE : डेढ़ साल पहले हुई थी लव मैरिज, पति रोज करता था मारपीट, पत्नी ने तंग आकर उठाया यह कदम ! आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-5 के पीठासीन अधिकारी राजपालसिंह ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।