scriptपत्नी की सिर पर हथौड़ा मार कर दी हत्या, मामला कोर्ट में पहुंचा तो सजा मिलने पर यह दी दलील.. | Wife of head murdered hitting hammer | Patrika News

पत्नी की सिर पर हथौड़ा मार कर दी हत्या, मामला कोर्ट में पहुंचा तो सजा मिलने पर यह दी दलील..

locationउदयपुरPublished: Mar 03, 2019 01:48:14 pm

https://www.patrika.com/udaipur-news/

उदयपुर. पत्नी के सिर में हथौड़े से वारकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। रिपोर्ट में भाई ने आरोपी को मानसिक विकृत बताया था लेकिन इस संबंध में न्यायालय में कोई भी चिकित्सकीय प्रमाण पेश नहीं कर पाए। पाथरपाड़ी कोटड़ा निवासी सोहनलाल ने 9 दिसम्बर 2015 को कोटड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि उसका भाई कालिया पुत्र मेना लखूमरा मानसिक रूप से विकृत है। उसने भाभी जमना के पागलपन अवस्था में सिर में हथौड़े से वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। चालान पेश होने पर अपर लोक अभियोजक गजेन्द्र सिंह सोलंकी ने 13 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए।
READ MORE : डेढ़ साल पहले हुई थी लव मैरिज, पति रोज करता था मारपीट, पत्नी ने तंग आकर उठाया यह कदम !

आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-5 के पीठासीन अधिकारी राजपालसिंह ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो