वन विभाग को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि उदयपुर में सूअर के दांत बेचने का कोई सौदा होना है। इस पर दिल्ली के इंसपेक्टर देवेन्द्र सिंह राठौड़ दिल्ली से आए और वे ग्राहक बनकर दूधतलाई पहुंचे। इससे पहले वन विभाग के सहायक वन संरक्षक ओपी सुथार के नेतृत्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप गुर्जर ने रैकी कर पूरा जाल बिछा दिया था। राठौड़ ग्राहक के रूप में तीनों आरोपियों के बीच गए और बातचीत करने लगे और जैसे ही जंगली सूअर के दांत को सामने किया कि वन विभाग की टीम ने उनको घेर लिया। बाद में तीनों आरोपियों को पकड़ा और उनसे जंगली सूअर के लेफ्ट व राइट दांत को जब्त किया।
आरओ गुर्जर ने बताया कि आरोपी गुजरात के हिम्मतनगर निवासी मनोज कुमार पुत्र खातू भाई, धोलीबावड़ी निवासी राजेश कुमार पुत्र प्रहलाद अहीर व बारां जिले के चोमू का बाड़ा निवासी कपिल पुत्र रमेश सोनी को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल कराया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इन आरोपियों ने किसी से खरीदने की बात कही और पूरी पूछताछ की जा रही है। वन्यजीव अधिनियम के अनुसार जंगली Suar का मांस, दांत या हड्डी रखना भी अपराध है।