READ MORE : video : स्मार्ट सिटी उदयपुर में सूखने लगे ग्रीन पॉकेट, डिवाइडर पर लगाए गए पेड़ाेें की नहीं हो रही देखभाल अग्रिम जमानत खारिज
जानलेवा हमले के आरोपित खांजीपीर बीड़ा निवासी मोहम्मद शेरू उर्फ बापू पुत्र हुसैन खां की न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। गत 28 अक्टूबर 17 को आरोपित ने साथी दानिश, राजा व मोईन के साथ मिलकर तौसिफ पर लोहे के पाइप व चाकू से हमला किया था। इसी तरह अन्य के चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी के आरोपी मयंक कॉलोनी सौभागपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र भगवानलाल सुवालका की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित को दुकान मालिक मोतीलाल मेनारिया ने एक लाख रुपए उधार दिए थे, भुगतान पेटे फर्जी चेक थमा दिया। इसी तरह ट्रक चोरी के आरोपित खेतड़ी झुंझुनूं निवासी इकबाल पुत्र मुनीर कुरैशी की भी न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। आरोपित ने प्रतापनगर क्षेत्र से चोर हुआ ट्रक खरीदा था। चोरी में पूर्व में नरेश व नानालाल गिरफ्तार हो चुके है। पुलिस का कहना है कि गत वर्ष चोरी के चार ट्रक खरीद में आरोपित वांछित चल रहा है।
जानलेवा हमले के आरोपित खांजीपीर बीड़ा निवासी मोहम्मद शेरू उर्फ बापू पुत्र हुसैन खां की न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। गत 28 अक्टूबर 17 को आरोपित ने साथी दानिश, राजा व मोईन के साथ मिलकर तौसिफ पर लोहे के पाइप व चाकू से हमला किया था। इसी तरह अन्य के चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी के आरोपी मयंक कॉलोनी सौभागपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र भगवानलाल सुवालका की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित को दुकान मालिक मोतीलाल मेनारिया ने एक लाख रुपए उधार दिए थे, भुगतान पेटे फर्जी चेक थमा दिया। इसी तरह ट्रक चोरी के आरोपित खेतड़ी झुंझुनूं निवासी इकबाल पुत्र मुनीर कुरैशी की भी न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। आरोपित ने प्रतापनगर क्षेत्र से चोर हुआ ट्रक खरीदा था। चोरी में पूर्व में नरेश व नानालाल गिरफ्तार हो चुके है। पुलिस का कहना है कि गत वर्ष चोरी के चार ट्रक खरीद में आरोपित वांछित चल रहा है।