उदयपुर

बार अध्यक्ष की बेटी के अपहरण मामला: महिला अधिवक्ता की जमानत खारिज

महिला अधिवक्ता व सहयोगी की ओर से पेश जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया

उदयपुरJan 12, 2018 / 08:43 pm

Mohammed illiyas

उदयपुर . बार अध्यक्ष की बेटी के अपहरण के प्रयास में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही महिला अधिवक्ता व सहयोगी की ओर से पेश जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में पद नहीं मिलने से खफा महिला अधिवक्ता लखारा चौक निवासी संगीता पत्नी अविनाश अरोड़ा ने सहयोगी रतनचंद जैन के मार्फत बार अध्यक्ष की पुत्री के अपहरण का प्रयास किया था। साथी अधिवक्ताओं की नजर पड़ते ही उन्होंने पुत्री को मुक्त करवाया। घटना के बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने अपहर्ताओं के साथ मारपीट कर उनकी कार के शीशे फोड़ दिए। भूपालपुरा थाना पुलिस ने बाद में बार अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-14 निवासी रामकृपा शर्मा की रिपोर्ट पर संगीत व रतनचंद जैन के विरुद्ध अपहरण व लूट का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था।
 

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अग्रिम जमानत खारिज
जानलेवा हमले के आरोपित खांजीपीर बीड़ा निवासी मोहम्मद शेरू उर्फ बापू पुत्र हुसैन खां की न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। गत 28 अक्टूबर 17 को आरोपित ने साथी दानिश, राजा व मोईन के साथ मिलकर तौसिफ पर लोहे के पाइप व चाकू से हमला किया था। इसी तरह अन्य के चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी के आरोपी मयंक कॉलोनी सौभागपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र भगवानलाल सुवालका की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित को दुकान मालिक मोतीलाल मेनारिया ने एक लाख रुपए उधार दिए थे, भुगतान पेटे फर्जी चेक थमा दिया। इसी तरह ट्रक चोरी के आरोपित खेतड़ी झुंझुनूं निवासी इकबाल पुत्र मुनीर कुरैशी की भी न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। आरोपित ने प्रतापनगर क्षेत्र से चोर हुआ ट्रक खरीदा था। चोरी में पूर्व में नरेश व नानालाल गिरफ्तार हो चुके है। पुलिस का कहना है कि गत वर्ष चोरी के चार ट्रक खरीद में आरोपित वांछित चल रहा है।
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