सुबह कालीघाटी से परिजन तथा रिश्तेदार घोडिय़ावाड़ा पहुंचे व हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाते हुए पिता ने जांच की मांग की। साथ ही शव उतरवाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने समझाइश की। रिपोर्ट देने की बात के बाद शव पेड़ से उतारा गया। पिता अमरा पुत्र सवजी मीणा निवासी ने रिपोर्ट में बताया कि संगीता का विवाह करीब एक वर्ष पूर्व रीति रिवाज से हुआ था। दोपहर एक बजे करीब संगीता की उनके मोबाइल पर बात हुई। पिता का आरोप है कि संगीता रो रही थी। वो क्या कहना चाह रही थी उनकी समझ नहीं आया। उसी रात पुलिस ने आत्महत्या की सूचना दी लेकिन ससुराल वालों ने कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव सौंपा।
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बलात्कारी को आजीवन कारावास
उदयपुर. आठ वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार के मामले में पॉक्सो-2 कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश त्यागी ने शुक्रवार को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीडि़ता की मां ने अप्रेल 2018 को पहाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 8 साल की बच्ची को उसके चाचा ने बीड़ी मंगवाने के बहाने घर बुलाया और अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी पोपटलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बलात्कारी को आजीवन कारावास
उदयपुर. आठ वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार के मामले में पॉक्सो-2 कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश त्यागी ने शुक्रवार को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीडि़ता की मां ने अप्रेल 2018 को पहाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 8 साल की बच्ची को उसके चाचा ने बीड़ी मंगवाने के बहाने घर बुलाया और अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी पोपटलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामला अप्रेल 2018 को पीडि़ता की मां ने पहाड़ा थाने में दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में 8 साल की बच्ची के साथ उसी के चाचा ने दोपहर में बीड़ी मंगवाने के बहाने घर बुलाया और अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी पोपटलाल पुत्र नानमीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।