प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसमें डेढ़ दर्जन से अधिक सामग्री प्रतिबंधित हो गई है, जो दैनिक उपयोग का हिस्सा बन चुकी थी।
प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने शहर में कार्रवाई की। दल द्वारा दौलतगंज सब्जी मंडी, देवास गेट बस स्टैंड क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े दुकान व्यवसाइयों व थैला व्यवसाइयों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं व थैलियों का उपयोग नही करने की समझाइश दी। साथ ही जिनके पास अमानक स्तर की पॉलीथिन मिली उन पर कार्रवाई करते हुए 25 किलो से अधिक पॉलीथिन जब्त की गई। निगमायुक्त अंशुल गुप्ता ने शहरवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विक्रय व उपयोग न करने की अपील की है।
आइसक्रीम स्टिक से लेकर कप, गिलास सहित 19 प्लास्टिक सामग्री पर रोक

ट्रांसपोर्ट से सजावटी सामग्री जब्त
उपायुक्त नीता जैन, स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ, स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश भाटी के मार्गदर्शन में नगर निगम अन्यकर, स्वास्थ्य अमले और रिमूव्हल गैंग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। देवासगेट बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट से 60 किलो से अधिक मात्रा में प्लास्टिक से बनी सजावटी सामग्री के पार्सल को जब्त किया गया।

यह सामग्री प्रतिबंधित
प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, केंडीस्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिकर्स।