राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों आदि को लेकर शहर में बड़ी संख्या में अवैध होर्डिंक्स-फ्लैक्स लगे हुए हैं। शासन ने प्रदेशभर में मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-२०१७ और मप्र संपत्ति विरुपण अधिनियम-१९९४ के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जारी होने के दो दिन बाद भी शहर में बड़ी संख्या में लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई थी। पत्रिका ने उच्च स्तर से जारी निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने को लेकर प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। इसके बाद सोमवार को निगम की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए होर्डिंग्स-पोस्टर आदि हटाने की कार्रवाई की। उपयंत्री व रिमूवल गैंग प्रभारी गोपाल बोयत के अनुसार अवैध होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
सड़क से लेकर चौराहे तक ढंक दिए थे
होर्डिंग्स लगाने के नाम पर मनमानी इस कदर थी कि शहर की सभी प्रमुख सड़कों के स्ट्रीट लाइट पोल पर बड़ी संख्या में पोस्टर टांग दिए गए थे। यही नहीं बिना अनुमति गेंट्री गर्डर, मुख्य चौराहे, भवन, संकेतक बोर्ड, उद्यान, रोटरी आदि तक पर फ्लैक्स-होर्डिंग टांग दिए गए हैं। निगम ने कार्रवाई के पहले दिन, देवासरोड, इंदौर रोड, आगररोड, देवासगेट क्षेत्र, चामुंडामाता चौराहा, कोठी महल आदि इलाकों से 600 से अधिक अवैध होर्डिंग्स-बैनर निकाले।