scriptअलर्ट: किराना, दूध और दवा दुकान खुलने का यह है समय | Alert: It's time to open grocery, milk and drugstore | Patrika News

अलर्ट: किराना, दूध और दवा दुकान खुलने का यह है समय

locationउज्जैनPublished: Mar 24, 2020 11:49:38 pm

Submitted by:

anil mukati

कोरोना फैलने के खतरे के बावजूद घरों से निकल रहे लोग, बचाव के लिए उठाना पड़ सकते हैं सख्त कदम, लॉक डाउन में अब प्रशासन ने आवश्यक वस्तु की दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित

अलर्ट: किराना, दूध और दवा दुकान खुलने का यह है समय

कोरोना फैलने के खतरे के बावजूद घरों से निकल रहे लोग, बचाव के लिए उठाना पड़ सकते हैं सख्त कदम, लॉक डाउन में अब प्रशासन ने आवश्यक वस्तु की दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित

उज्जैन. लॉक डाउन के बावजूद दिनभर लोगों के सड़कों पर निकलने के चलते अब प्रशासन ने आवश्यक वस्तु की दुकानों के खुलने-बंद होने का समय तय कर दिया है। बुधवार से पेट्रोल पंप और मेडिकल को छोड़ शाम को कोई दुकान नहीं खुलेगी। दूध डेयरी का समय भी सुबह ६ से ९ व शाम में ६ से रात ८ बजे तक ही रहेगा। इसके बाद भी शहरवासियों ने अनावश्यक घर से निकलना बंद नहीं किया तो और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
देश में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और शहर में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना हुआ है, इसके बावजूद अब भी कई लोग इस महामारी की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। लॉक डाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर लोगों का आना-जाना लगा हुआ था। आम दिनों की तरह कई लोग ग्रुप में घर-दुकानों के बाहर बैठ बाते कर रहे थे तो कई लोग छुट-मुट कामों के लिए बार-बार घरों से निकल रहे थे। एेसे में दूसरे दिन पुलिस को थोड़ा कड़ा रूख अपनाना पड़ा। प्रशासन ने भी लॉक डाउन अंतर्गत सभी आवश्यक सामग्रियों की दुकानों के खुलने-बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है। साथ ही गंभीरता से समय पालन करवाने का निर्णय भी लिया गया है। दुकानों के समय निर्धारण को लेकर एडीएम आरपी तिवारी ने आदेश जारी कर दिया है। शहर में अभी कुछ दिन लोग घरों में ही रहे, इसके लिए बुधवार-गुरुवार को कुछ नए निर्णय होने की संभावना है।
जरूरी दुकानों का यह रहेगा समय
दूध डेयरी व मिल्क पार्लर- सुबह 6 से 9 बजे व 6 से 8 बजे तक
फल सब्जी की दुकान- सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक।
खाद्य सामग्री की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी।
(मेडिकल व पेट्रोल पंप आम दिनों की तरह खुले रह सकते हैं।)
सोशल मीडिया पर भ्रामक जारी दी तो होगी कार्रवाई
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के चलते जिले की संपूर्ण सीमा अंतर्गत जिला दंडाधिकारी शशांक मिश्र द्वारा धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लॉक डाउन का आदेश जारी किया गया है। साथ ही जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं, इसमें सभी प्रकार के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने बताया, जिले के अत्यन्त आवश्यकता वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि को छोड़कर सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल, खाद्य सामग्री, फल सब्जी, अस्पताल, मेडिकल, दूध डेयरी, बैंकों के एटीएम, न्यूज पेपर आदि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि सोशल साइट्स जैसे वॉट्सएेप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर कोरोना वायरस से संबंधित असत्य, भ्रामक पोस्ट शेयर या फारवर्ड नहीं करें। अनावश्यक रूप से आमजन घरों से न निकलें, भीड़ का हिस्सा न बनें और स्वयं व परिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएं। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए कोरोना कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0734-252070 और पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 0734-2525253, 2527143 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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