शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को निर्देश दिए
इसके साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि वे संबंधित थाने के अलावा शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा कराते हैं तो उन्हें जमा करने की रसीद की फोटोकॉपी संबंधित थाने में जमा करना होगी। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे। बता दें, उक्त आदेश जिले के आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड आदि केन्द्रीय व राज्य के सशस्त्र बल, बैंकों के लाइसेंसधारियों, बैंकों में नियुक्त सुरक्षा एजेन्सी के गार्डों के लाइसेंसी शस्त्र, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी और न्यायिक सेवा के अधिकारी व नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस अधीक्षक उज्जैन के प्रमाणीकरण उपरान्त आदि की अनुज्ञप्तियों को छोड़कर सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश जारी होने के 3 दिनों के अन्दर समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक रुप से अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराएं। जमाकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि शस्त्र लाइसेंस धारियों को विधिवत उचित प्राप्ति रसीद दी जाए। उक्त हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएं। लोक सभा निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद एक सप्ताह बाद समस्त शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जाएं।
नहीं कर पाएंगे धरना प्रदर्शन, प्रतिबंध लगाया
लोकसभा निर्वाचन को लेकर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने धरना प्रदर्शन संबंधित आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिले में बिना अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा जिले में डीजे का उपयोग भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में प्रतिबंधित कर दिया है। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा अंतर्गत कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी दशा में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय व बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। एक वाहन व किसी एक स्थल पर 2 से अधिक चिलम के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थान के लिए निर्धारित परिवेशीय ध्वनि मानक से 10 डेसिबल से अधिक ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्राइवेट साउंड सिस्टम किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस्तेमाल करने पर निर्धारित ध्वनि मानक से 5 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड सिस्टम प्रतिबंधित रहेंगे। अनुमति के लिए कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से जिले में लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
सभी व्यय की सख्ती से निगरानी करें, कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को एआरओ, निर्धारित नोडल अधिकारियों व निर्वाचन कार्य में लगे अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत लोक सभा निर्वाचन नाम निर्दिष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी के नामांकन की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत किए गए सभी व्ययों की निगरानी रखने, रखरखाव करने व प्रचार अभियान के दौरान गैर अनुज्ञेय व्ययों पर निगरानी रखने के लिए दलों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वह्न भलीभांति करें। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोकसभा निर्वाचन अवधि में निर्वाचन के सभी व्ययों की निगरानी सख्ती से रखी जाए। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों आदि की अनुमतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर उन आवेदनों के निराकरण संबंधित एआरओ के कार्यालय में तैनात प्रमुख विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एक ही स्थान से करेंगे।
स्क्वॉड टीम प्रत्येक थाना क्षेत्र में रहेगी
प्रशिक्षण के दौरान पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से खर्च निगरानी प्रकोष्ठ, फ्लाइंग स्क्वॉड टीम, स्टेटिक सर्वेलेंस टीम के कर्तव्यों आदि के बारे के विस्तृत जानकारी दी गई और सौंपे गए दायित्वों का निर्वह्न करने के लिए कहा गया। गठित की गयी टीमों के द्वारा की गयी कार्यवाही की फोटो वीडियों रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से की जाए। फ्लाइंग स्क्वॉड टीम प्रत्येक थाना क्षेत्र में रहेगी। टीम में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व एक पुलिस अधिकारी रहेंगे। ये टीम समस्त प्रकार के निर्वाचन खर्च एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को देखेगी। टीम की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट जिला नियंत्रण कक्ष या कॉल सेंटर को करेगी। नकद या अन्य जब्ती की रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से होगी। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, जिला पंचायत सीइओ निलेश पारिख, अपर कलेक्टर आरपी तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैली कनाश व संबंधित टीमों के अधिकारी और सहायक अधिकारी उपस्थित थे।