1. लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंस बनवाने की कम से कम आयु 16 वर्ष है, जिसके लिए मोटर बगैर गेयर वाली साइकल का आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए उनको अपने माता पिता/अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है।
2. गेयर वाले वाहन चलाने के लिए नया लर्नर लाइसेंस 18 वर्ष की उम्र से पहले नहीं बनवाया जा सकता है।
लर्नर लाइसेंस में आवेदन के साथ निवास एवं आयु प्रमाण पत्र के लिए इनमें से कोई भी दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है।
– आधार कार्ड
– मतदान परिचय पत्र
– जीवन बीमा पॉलिसी
– पासपोर्ट
– जन्म प्रमाण पत्र
– विदेशी नागरिक की स्थिति में निवास प्रमाण पत्र के साथ भारत में वैधानिक उपस्थिति का प्रमाण।
नियमानुसार बगैर ड्रायविंग लाइसेंस वाले बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में वाहन लाना प्रतिबंधित है। स्कूल परिसर में इनके वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन स्कूल परिसर के बाहर खड़े रहने वाले वाहनों पर प्राचार्य या स्कूल स्टाफ का ध्यान नहीं। केवी के जवाबदारों का कहना है कि स्कूल परिसर में उन्हीं बच्चों को वाहन लाने की अनुमति है, जिनके पास ड्रायविंग लाइसेंस और पालक का अनुमति पत्र हो। लेकिन स्कूल के बाहर खड़े विद्यार्थियों के वाहनों पर उनका कोई जवाब नहीं मिला।
– पवन बागड़ी, ट्रेफिक थाना प्रभारी
– संतोष मालवीय, आरटीओ
–गिरीश तिवारी, एडीपीसी, जिला शिक्षा कार्यालय