मध्य प्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तेल और तिलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। बुधवार को कलेक्टर आशीषसिंह के आदेश पर खाद्य विभाग, नापतोल, खाद्य औषधि प्रशासन के संयुक्त दल ने जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू के निर्देशन में इंदौर रोड िस्थत डी-मार्ट का औचक निरीक्षण किया। इसमें स्टॉक से अधिक तेल का संग्रहण पाया गया। इस पर जांच दल द्वारा स्टॉक सीमा को छोड़ शेष जमा तेल जब्त किया गया। जब्त तेल को डी-मार्ट मैनेजर अभय सिंह परिहार की सुपुर्दगी में देकर सील चपड़ा लगाया गया। कार्रवाई में जिला पूर्ति नियंत्रक मोहन मारू, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री राम बर्डे नापतोल निरीक्षक संजय पाटणकर, फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रवि सिंगर , नारायण सिंह वंदना बवेरिया, चंद्रशेखर बारोट, समद खान शामिल थे.
9.89 लाख का अतिरिक्त तेल था
जिला आपूर्ति अधिकारी एमए मारू ने बताया, नियमानुसार टेल की स्टॉक सीमा अधिकतम 30 क्विंटल है। इसके विपरित जांच में मौके पर 97.79 क्विंटल तेल का स्टॉक पाया गया। यह तय सीमा से 67.79 क्विंटल अधिक था जिसे जब्त किया गया है। जब्त तेल का बाजार मूल्य लगभग 9 लाख 89 हजर रुपए है। नियंत्रण आदेश अनुसार मौके पर इसका भाव सूची बोर्ड का भी प्रदर्शन नहीं पाया गया। जिस पर तेल का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक तेल जमा करने आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत धारा 3/7 में डी मार्ट के मैनेजमेंट के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।