शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन
लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन पर स्थानांतरण नीति 2019-20 के तहत प्रदेशभर में ३५ हजार से अधिक तबादले किए थे। वहीें अनेक शिक्षकों केआदेश में विसंगतियां के साथ कई बातें स्पष्ट नहींं होने के कारण उलझन में शिक्षक राजधानी भोपाल के चक्कर लगा रहें है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय जयश्री कियावत ने आदेश पत्र जारी कर स्थानांतरित शिक्षकों को सात बिंदुओं के आधार पर कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के साथ अन्य अधिकारियों को दिए हैं।
ये दिए हैं निर्देश
– स्थानांतरित शिक्षकों के एम शिक्षा मित्र से जारी आदेश के तिथि एवं कार्यमुक्त, कार्यभार ग्रहण होने वाली स्क्रीन पर अंकित तिथि में अंतर होने की स्थिति में कार्यवाही की जाए।
– स्थानांतरित शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण (डीएड-बीएड आदि) प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों से स्थानांतरण का पालन कराया जाए। स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के बाद प्रशिक्षण संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जाए।
– शिक्षक का मूल पद एवं विषय स्थानांतरित संस्था में रिक्त है, तो उसे कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। संस्था में पद विरुद्ध शिक्षक को अतिशेष के अंतर्गत पदस्थापना सुनिश्चित की जाए।
– स्थानांतरित शिक्षक का पूरा नाम आदेश में अंकित न होने पर युनिक आईडी का मिलान कर एवं पोर्टल पर अंकित सही नाम से मिलान कर कार्यवाही करें।
– आवंटित शाला में पद रिक्त न होने पर पोर्टल पर संबंधित के मूल पद, विषय अनुसार रिक्त पद में से जिला स्तर से पदस्थापना पहले की जाएगी। जिला स्तर से बाद में प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाएंगे।
– स्थानांतरित शिक्षक का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर संकुल परिवर्तन हुआ है, तो जिला शिक्षा अधिकारी संकुल स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त और पदभार ग्रहण कराए।