उज्जैनPublished: Aug 06, 2018 12:57:57 am
Lalit Saxena
विवाहित महिला को परिवार के ससुर, देवर व पति ने मिलकर रात में झगड़ा होने के बाद घासलेट डालकर जला दिया था।
Marriage,dispute,police,husband,brother-in-law,seek,father-in-law,nagda news,burning alive,
उन्हेल. विवाहित महिला को परिवार के ससुर, देवर व पति ने मिलकर रात में झगड़ा होने के बाद घासलेट डालकर जला दिया था। महिला ने रविवार को मजिस्टे्रट के समक्ष बयान देकर पूरा घटनाक्रम बताया। इसी आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है।
रविवार शाम से महिला ने बोलना भी बंद कर दिया है व अभी भी जिला चिकित्सालय में जिंदगी ओर मौत से संघर्ष कर रही है। 3 अगस्त को ग्राम पासलोद में धर्मेंद्र मालवीय व उसकी पत्नी प्रेम बाई के बीच विवाद होने पर घर में रखे केरोसिन डालकर उसके ससुर गोंविंद मालवीय, देवर दिनेश मालवीय ने मिलकर जिंदा जलाने का प्रयास किया था।
इस घटना की पुलिस को सूचना मिलते ही वहां पहुंचकर 108 से गंभीर अवस्था में उज्जैन जिला चिकित्सालय रेफर किया था। उपचार के दौरान ही उज्जैन मजिस्ट्रेट तहसीलदार व एफएसएल अधिकारी के साथ पुलिस के समक्ष बयान दिये। जिसमें उसने ससुर, पति ओर देवर द्वारा जिंदा जलाने का प्रयास करना बताया। इसी आधार पर पुलिस ने धारा 307 आइपीसी 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से तीनों फरार है। उधर महिला ने रविवार शाम से बोलना भी बंद कर दिया हैं। वहीं डॉक्टरों ने भी महिला की हालत गंभीर बताई है। ।
पहले भी हो चुके आगजनी के हादसे-पुलिस ने विवाहित महिला के जिंदा जलाने के मामले की जांच शुरू की तो पुलिस के सामने चौकाने वाली जानकारी मिली। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि इस परिवार में आग से जलकर मरने की दो घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है। आरोपी पति धर्मेन्द्र मालवीय की मां भी जिंदा जलकर मरी थी। जो मामला पुलिस में दर्ज नहीं हुआ था। और उसका भाई मोहन मालवीय भी पति पत्नी के झगड़े में पूर्व में खुद ने केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। तब उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने पीयर चली गई थ। धर्मेन्द्र का भाई बालू मालवीय पारिवारिक कलह के चलते लंबे समय से नई आबादी में अलग रह रहा है। महिला प्रेमा बाई के दो बच्चे है। जिसमें एक डेढ़ साल और दूसरा 5 माह का बच्चा है।
&महिला ने मजिस्ट्रेट के बयान में केरोसित डालकर जिंदा जलाने का प्रयास उसके ससुर, पति व देवर ने किया है। इसी बयान के आधार पर धारा 307 की आइपीसी 34 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों तलाश की जा रही है ।
एमएल रावत, सहायक उपनिरीक्षक