गीला-सूखा कचरा अलग नहीं किया तो झेलना पड़ेगी ये कार्रवाई
उज्जैनPublished: Oct 10, 2019 12:29:52 am
सफाई व्यवस्था को लेकर निगमायुक्त ने ली बैठक, अनुपस्थित रहने पर नोडल अधिकारी निलंबित, कंपनी पर जुर्माना लगाया
सफाई व्यवस्था को लेकर निगमायुक्त ने ली बैठक, अनुपस्थित रहने पर नोडल अधिकारी निलंबित, कंपनी पर जुर्माना लगाया
उज्जैन. घर में ही सूखा व गीला कचरा अलग-अलग नहीं करने वालों से नगर निगम अब कचरा नहीं लेंगे। यही नहीं एेसे लोगों पर जुर्माना भी किया जाएगा। निगमायुक्त ने इस व्यवस्था को २० अक्टूबर से सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर बुधवार को नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सूखा व गीला कचरा पृथकीकरण को लेकर पाल ने कहा, जिस घर या संस्था से गीला व सूखा कचरा अलग-अलग कर नहीं दिया जाता, २० अक्टूबर से उनसे कचरा लेना बंद किया जाए। साथ ही एेसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाए।
स्वच्छता सर्वेक्षण २०२० अंतर्गत निगम द्वारा वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बैठक में वार्ड ७ के नोडल अधिकारी व सहायक वर्ग-३ शुभम पांचाल उपस्थित नहीं हुए। इस पर नाराजगी जताते हुए पाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। पाल ने कहा, स्वच्छता के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कंपनियों पर लगाया अर्थदंड
तय शर्त अनुसार कार्य नहीं करने पर स्वच्छता कार्यों को लेकर अनुबंधित निजी कंपनियों पर निगमायुक्त ने अर्थदंड लगाया है। ग्लोबल कंपनी पर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में गीला-सूखा कचरा अलग-अलग कलेक्ट नहीं होने, समय पर वाहन नहीं चलाने, तय संख्या से कम कर्मचारी वाहनों पर नियुक्त करने आदि अनियमितता को लेकर ५० हजार रुपए का जुर्माना किया गया। किंग सिक्युरिटी सर्विसेस द्वारा कुछ वार्डों में सफाईकर्मी नियुक्त नहीं करने और इससे वार्डों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने पर कंपनी के खिलाफ १० हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इसी तरह डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्विस को आवंटित वार्डों में उनकी टीम द्वारा जनता में गीला-सूखा कचरा पृथकीकरण की जागृति फैलाने, डस्टबिन रखने आदि का जिम्मा दिया गया है। कंपनी द्वारा अपना कार्य ठीक से नहीं करने पर ५ हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
यही कार्य ओम साईं विजन कंपनी का भी है लेकिन ठीक से कार्य नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ ५ हजार रुपए का जुर्माना किया गया। सभी कंपनियों को अनुबंध शर्तों के आधार पर कार्य करने अन्यथा उनके विरुद्ध नियम शर्तों अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।