उज्जैन

उज्जैन में यह कैसी धोखाधड़ी, रजिस्ट्री करवाई भी फिर भी भूखंड नहीं मिले

श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था से ठगाए 22 से अधिक पीडि़त सदस्यों ने कलेक्टर से की शिकायत संस्था ने मक्सी रोड स्थित पंवासा में काटी थी कॉलोनी

उज्जैनFeb 04, 2020 / 09:48 pm

जितेंद्र सिंह चौहान

श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था से ठगाए 22 से अधिक पीडि़त सदस्यों ने कलेक्टर से की शिकायत संस्था ने मक्सी रोड स्थित पंवासा में काटी थी कॉलोनी

उज्जैन। गृह निर्माण संस्था की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी करने वाले संस्थाओं की कारगुजारी खत्म होने का नाम नहीं ली रही है। ऐसे ही एक गृह निर्माण संस्था ने मक्सी रोड पंवासा पर एक कॉलोनी काटी, लोगों को प्लॉट को प्लॉट भी आवंटित किए लेकिन रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर कर दी। यहां कि कॉलोनी की जमीन भी किसी ओर को बेच दी। लिहाजा २२ से अधिक सदस्य प्लॉट की आस में अब तक भटक रहे हैं। न तो इन्हें प्लॉट मिले हैं और न ही इन्हें राशि वापस की गई है।
मक्सी रोड, पंवासा में कॉलेानी काटने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी श्री गृह निर्माण संस्था की ओर से की गई है। कलेक्टर शशांक मिश्र से हुकुमचंद लश्करी, अमरसिंह गेहलोत, हरिशंकर वर्मा, प्रमिला लश्करी, रमेशचंद्र गुप्ता, वीरेंद्रसिंह व सरदारसिंह सहित अन्य ने शिकायत करते हुए बताया कि कॉलोनी को राजेंद्र कुमार पिता अमृतलाल बांठिया ने काटी थी। इनके पास कॉलोनी लाइसेंस क्रमांक ९/यूएलसी/८३ था। इसी आधार पर संस्था सदस्यों ने यहां प्लॉट खरीदने के लिए अनुबंध किया था। इसमें कुछ ने तो बकायदा राशि देकर भूखंड भी खरीद लिया था। संस्था में लोगों ने दो हजार से लेकर छह हजार रुपए तक जमा करवाए थे। बीते वर्षों में संस्था अध्यक्ष राजेंद्र बांठिया द्वारा न तो कॉलोनी विकसित की गई और नहीं सदस्यों को प्लॉट दिए गए। यहां तक कि जिन लोगोंं ने पूरी राशि देकर प्लॉट खरीद लिए थे उन्हें कब्जा तक नहीं दिया गया। वहीं कुछ सदस्यों को प्लॉट की रजिस्ट्री करने के बाद भी दूसरे लोगों को रजिस्ट्री कर दी गई। संस्था से ठगाए लोगों ने कलेक्टर से मामले में कार्रवाई करे भूखंड दिलाए जाने या ब्याज सहित राशि दिलाए जाने की मांग की है।
सहकारिता विभाग भी नहीं कर रहा कार्रवाई
श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा की गई धोखाधड़ी की लोगों ने सहकारिता विभाग में भी शिकायत की गई थी लेकिन विभाग द्वारा आज तक संस्था अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि पूर्व में संस्था के पदाधिकारियों पर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए थे।
यह बोले पीडि़त
वर्ष २००६ में संस्था से १२०० वर्गफीट का भूखंड खरीदा था। इसके लिए १२ हजार रुपए देकर रजिस्ट्री भी करवाई थी। इस भूखंड का कब्जा अब तक संस्था द्वारा नहीं दिया गया।
– प्रमिला हुकमचंद, श्रीराम नगर सांई मंदिर अलखधाम
वर्ष १९९५ में संस्था से ६०० वर्ग के दो प्लॉट क्रमांक १६० व १६१ खरीदा था। प्लॉट खरीदी की रजिस्ट्री भी करवाई थी। जिसका अमल दराज उप पंजीयक कार्यालय के पंजीयन दस्तावेज क्रमांक ८६६ पर दर्ज भी है। भूखंड का कब्जा नहीं देकर कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे हैं।
-अमरसिंह गेहलोत, टीआरडी रेलवे कॉलोनी, मक्सी
यह बोले अधिकारी
श्री गृहनिर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों को भूखंड देने और इसकी उपलब्धता नहीं होने पर रुपए वापस देने के निर्देश संस्था अध्यक्ष को दिए हैं। उन्होंने कुछ भूखंड व राशि दी है। अगर सदस्योंं को नहीं मिले हैं या कोई शिकायत है तो मुझसे करें।
– ओपी गुप्ता, उपायुक्त सहकारिता

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.