scriptशाजापुर में इस मार्ग को 30 दिन में ठीक नहीं किया तो होगी एफआईआर | If not corrected this route in Shajapur in 30 days, FIR will be done | Patrika News

शाजापुर में इस मार्ग को 30 दिन में ठीक नहीं किया तो होगी एफआईआर

locationउज्जैनPublished: Oct 01, 2019 11:48:30 pm

Submitted by:

rajesh jarwal

जवाब भी मांगा: एसडीएम न्यायालय ने जारी किया नोटिसउचित जवाब नहीं मिलने पर कराया जाएगा केस दर्ज

 If not corrected this route in Shajapur in 30 days, FIR will be done

जवाब भी मांगा: एसडीएम न्यायालय ने जारी किया नोटिसउचित जवाब नहीं मिलने पर कराया जाएगा केस दर्ज

शाजापुर. बद से बद्तर हो चुके शहर के बीच से निकले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत सुधारने के लिए अब शहरवासी आगे आने लगे है। शहरवासियों ने इस सड़क की दुर्दशा के जिम्मेदार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक एवं सड़क निर्माण कंपनी ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मंगलवार को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने उक्त दोनों जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया। जिसमें शाजापुर और मक्सी के बीच से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कराने और 30 दिन की समयावधि में अभी तक सड़क की दुर्दशा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि 30 दिन में जवाब नहीं मिला तो उक्त दोनों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व दंडाधिकारी शाजापुर की ओर से जारी दांडिक प्रकरण क्रमांक/02/धारा 133 जा.फो., दिनांक 01 अक्टूबर 2019 अंतरिम आदेश में बताया गया कि शाजापुर शहर के रहवासियों ने एक आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें बताया गया कि शाजापुर व मक्सी से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ है। इस मार्ग पर वर्तमान में हुई अत्यधिक बारिश के कारण बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। जिससे यहां से गुजरने वाले भारी ट्रकों सहित अन्य वाहनों से निरंतर दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे शहरवासियों में काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। इस कारण कभी भी शहर की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। आवेदन में यह भी बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही मंदिर, शिक्षण संस्थान व समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय स्थित है। कलेक्टर कार्यालय व परिसर के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों, विद्यार्थियों सहित शहरवासियों का इसी मार्ग से जाना-आना लगा रहता है। ऐसे में सड़क की जर्जर हालत के कारण कभी-भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग को ठीक करने में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। गड्ढों में केवल मिट्टी युक्त मुरम भरकर गड्ढों को समतल कर इतिश्री की जा रही है। इसके कारण बारिश उपरांत सड़क से अधिक मात्रा में धूल व वायु प्रदूषण की भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। अत: इस लोकबाधा का तत्काल निवारण किया जाए।
आज बस स्टैंड पर होगा जनहित आंदोलन
राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा एवं बायपास के शुरू नहीं होने के विरोध में बुधवार सुबह 11 बजे स्थानीय बस स्टैंड पर जनहित आंदोलन किया जाएगा। आमजन की ओर से इस जनहित आंदोलन में अधिक से अधिक सहभागिता करने की अपील की गई है। इस आंदोलन में शामिल होने वाले शहरवासी सामूहिक रूप से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़क की स्थिति को सुधरवाने की मांग करेंगे।
कार्य से विरत रहकर अभिभाषक करेंगे प्रदर्शन-जिला अभिभाषक संघ शाजापुर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने एवं जिला शाजापुर की सीमा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार 3 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिलकुमार आचार्य ने बताया कि 3 अक्टूबर को दोपहर 1 से 3 बजे तक अभिभाषक कार्य से विरत रहकर जिला न्यायालय एवं कलेक्टर कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठकर विरोध व्यक्त करेंगे। इसी दौरान एक ज्ञापन प्रशासन को भी सौंपा जाएगा।
दोनों जिम्मेदारों को व्यक्तिगत रूप से बताया
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी शाजापुर (मप्र) की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1) अंतर्गत यह आदेश सशर्त रूप से दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक एवं सड़क निर्माण कंपनी ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजिनियरिंग कैम्प सुनेरा के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा इस शिकायत में की गई लोकबाधा का निवारण 30 दिन की समयावधि में करते हुए अपने पालन प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी कारण बताएं कि एक समय अवधि के बाद क्यों न इस आदेश को अंतिम कर दिया जाए। यह आदेश मंगलवार 1 अक्टूबर को इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अनावेदकगण की ओर से यहां पर रामाराव दाडे, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई इंदौर एवं अजीताभ कुमार झा प्रोजेक्ट मैनेजर, ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजिनियरिंग कैम्प सुनेरा उपस्थित थे। इसके चलते उन्हें भी इस आदेश को व्यक्तिश रूप से अवगत कराया गया है।
&राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व ओरिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। 30 दिन की समयावधि दी गई है। इसमें सड़क का संधारण नहीं होता है तो संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
उमरावसिंह मरावी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, शाजापुर

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