उज्जैनPublished: Jan 14, 2020 09:23:14 pm
जितेंद्र सिंह चौहान
परेशान महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, कोर्ट ने सुनाई सजा
परेशान महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, कोर्ट ने सुनाई सजा
उज्जैन. बुरी नीयत से एक महिला का हाथ पकडऩे वाले आरोपी बंशी पिता गोविन्द निवासी बिरलाग्राम को कोर्ट ने एक वर्ष की कैद तथा १०० रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीडि़ता ने अपनी सास एवं पति के साथ बिरलाग्राम में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं जब सुबह शौच के लिए जंगल जाती हूं। आरोपी बंशी आए दिन उससे बोलता था कि कहां जा रहे हो। पीडि़ता इस बात को नजर अंदाज करती रही। १७ मार्च २०१५ की सुबह ७ बजे पीडि़ता जब अकेली उसके बच्चों को खिला रही थी तभी आरोपी बंशी आया और बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाई तो आरोपी बोला कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखंूगा। जब विरोध किया तो आरोपी बंशी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इस पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।