पॉलीथिन जब्त कर लगाया जुर्माना
नगर निगम अमले ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में गंदगी व पॉलीथिन उपयोग को लेकर कार्रवाई की। गंदगी पाए जाने पर निगम अमले ने विभिन्न व्यावसाइयों पर 9 हजार 300 रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही अमानक स्तर की 15 किलो पॉलीथिन जब्त की। इसी तरह जोन क्रमांक- 5 अंतर्गत 7 किलो पॉलीथिन जब्त करते हुए गंदगी के मिलने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जोन क्रमांक-6 अन्तर्गत 14 किलो डिस्पोजल, पॉलीथिन जब्त कर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना किया गया।
दही और पनीर अमानक, 50-50 हजार का अर्थदंड
अमानक खाद्य सामग्री के मामले में एडीएम कोर्ट ने संबधितों के खिलाफ बड़ा अर्थदंड अधिरोपित किया है।खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ महीनों पूर्व मुनीम जी ढाबा से दही का नमूना लिया था वहीं शांति ढाबा, ढाबला आगररोड से पनीर का नमूना लिया गया था। जांच में दोनों ही नमूने अमानक स्तर के पाए गए हैं। इसी तरह अतुल सर्राफ , पुखराज इंटरप्राइजेस उन्हेल से लिया गया मावे का नमूना भी अमानक निकला है। तराना स्थित केशव किराना से लिए गए माधुरी रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना भी मिथ्याछाप पाया गया। जांच रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट होने के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर उक्त प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस जामोद, बीएस देवलिया, दीपा टटवाड़े द्वारा अभिहित अधिकारी शैली कनाश से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। कोर्ट ने प्रकरणों में फैसला जारी कर दिया है। इसके अनुसार मुनीमजी ढाबा पर ५० हजार, शांति ढाबा पर ५० हजार, अतुल सर्राफ पुखराज इंटरप्राइजेस पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। केशव किराना तराना का माधुरी रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना मिथ्याछाप पाया जाने से माधुरी कंपनी व अन्य को १ लाख ३० हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।