कोर्ट में आग लगाने की धमकी देने वाले की जमानत निरस्त
उज्जैन. न्यायालय परिसर में सोमवार को कोर्ट मुंशी के साथ अभद्रता करते हुए कोर्ट में आग लगाने की धमकी देने वाले व्यक्ति की कोर्ट ने बुधवार को जमानत निरस्त कर दी।
मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि १४ अक्टूबर को प्रधान आरक्षक रामलाल मकवाना देवासगेट के प्रकरण में आरोपी महिमा चौधरी को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वांरट के पालन में पेश करने लाया था। दोपहर २.१५ बजे के करीब महिला का पति अनुराग चौधरी न्यायालय में आया और बगैर अनुमति ले जाने लगा। जब उसे रोका तो उसने गालियां दी और कोर्ट में आग लगाने की धमकी भी दी थी। मामले में माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। इस पर अनुराग चौधरी ने जमानत आवेदन पेश किया। इस पर अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुये तर्क दिए कि प्रकरण में अभियुक्त ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है और गंभीर कृत्य है। इस पर न्यायाल प्रेमपाल सिंह ठाकुर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने आरोपी को धारा 353, 186, 294, 506 भादवि में जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।