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राम जन्मभूमि सुनवाई से पहले ही उज्जैन में पुलिस अलर्ट, जानिए क्यों

locationउज्जैनPublished: Oct 16, 2019 09:11:03 pm

अयोध्या में राम जन्म स्थान को लेकर कोर्ट की सुनवाई के बाद धार्मिक महत्व के शहर सहित धर्मस्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा के बरतने संबंधी निर्देश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे

Police alert in Ujjain before Ram Janmabhoomi hearing, know why

अयोध्या में राम जन्म स्थान को लेकर कोर्ट की सुनवाई के बाद धार्मिक महत्व के शहर सहित धर्मस्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा के बरतने संबंधी निर्देश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे

उज्जैन. अयोध्या में राम जन्म स्थान को लेकर कोर्ट की सुनवाई के बाद धार्मिक महत्व के शहर सहित धर्मस्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा के बरतने संबंधी निर्देश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अयोध्या में तो उत्तरप्रदेश सरकार ने सभी सरकारी अधिकारी व पुलिसकर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। वहां पर मंदिरों में अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी शुरू हो गए है। वहां जैसी सुरक्षा इंतजामों को लेकर मध्यप्रदेश में कवायद होने की बात सामने आई है। खासकर बाबा महाकाल की नगरी में सुरक्षा को लेकर भी बात उठी है। दअरसल मालवा इस्लॉमिक मुवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी ) का गढ़ रहा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के अलावा चिंतामण गणेश, हरसिद्धी, मंगलनाथ, कालभैरव सहित एक दर्जन महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। ऐसे में उज्जैन में भी सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल पड़ी है। हालांकि रामजन्म भूमि को लेकर कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षा को लेकर उज्जैन पुलिस को मुख्यालय कोई निर्देश नहीं मिले हैं। एसपी सचिन अतुलकर का कहना है कि उज्जैन में पुलिस यूं भी अलर्ट रहती है। मंदिरों सहित अन्य संवेदनशील जगह पर निगाहें रहती हैं। फिलहाल हमें अलर्ट तो नहीं मिला लेकिन हमारी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हैं।

कोर्ट में आग लगाने की धमकी देने वाले की जमानत निरस्त
उज्जैन. न्यायालय परिसर में सोमवार को कोर्ट मुंशी के साथ अभद्रता करते हुए कोर्ट में आग लगाने की धमकी देने वाले व्यक्ति की कोर्ट ने बुधवार को जमानत निरस्त कर दी।
मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि १४ अक्टूबर को प्रधान आरक्षक रामलाल मकवाना देवासगेट के प्रकरण में आरोपी महिमा चौधरी को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वांरट के पालन में पेश करने लाया था। दोपहर २.१५ बजे के करीब महिला का पति अनुराग चौधरी न्यायालय में आया और बगैर अनुमति ले जाने लगा। जब उसे रोका तो उसने गालियां दी और कोर्ट में आग लगाने की धमकी भी दी थी। मामले में माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। इस पर अनुराग चौधरी ने जमानत आवेदन पेश किया। इस पर अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुये तर्क दिए कि प्रकरण में अभियुक्त ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है और गंभीर कृत्य है। इस पर न्यायाल प्रेमपाल सिंह ठाकुर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने आरोपी को धारा 353, 186, 294, 506 भादवि में जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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