उज्जैनPublished: Jan 28, 2020 09:49:18 pm
जितेंद्र सिंह चौहान
परीक्षा देने स्कूल जाने का कहकर घर से गई नाबालिग, आरोपी को 10 वर्ष की कैद
परीक्षा देने स्कूल जाने का कहकर घर से गई नाबालिग, आरोपी को 10 वर्ष की कैद
उज्जैन। कोल्ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी महेन्द्र (२३) उर्फ पप्पू उर्फ मुन्नु पिता हजारीलाल चन्देल निवासी ग्राम छायना को कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं पीडि़ता को प्रतिकर देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा गया हैं।
उपसचांलक अभियोजन डॉॅ. साकेत व्यास ने बताया कि फरियादी ने घट्टिया थाने में रिपोर्ट दज करवाई कि वह १४ सितंबर २०१७ की सुबह करीब ९ बजे उसकी पोती पीडिता स्कूल जाने का बोलकर उन्होंने शंका जताई कि आरोपी महेन्द्र उसकी नाबालिग पोती को शादी करने के लिये बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के उपरांत आरोपी के कब्जे से पीडि़ता को बरामद कर गिरफ्तार किया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी उसकी नानी के घर आता-जाता रहता है। वह उसे जानती भी है। त्रैमासिक परीक्षा चल रही थी तो आरोपी उसके स्कूल पर आया था और उसे बाजार लेकर गया था वहा पर दोनों ने कोल्ड्रिंक पी। इसमें नशे की दवा मिली थी। आरोपी ने पीडि़ता से कहा की मेरे साथ चलो। े कोल्ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लगे तो आरोपी उसे बांसवाडा राजस्थान ले गया था। वहां जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस के अभियोग पत्र प्रस्तुत करने तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
कोर्ट ने कहा-ऐसे आरोपी दंड की उदारता के लायक नहीं
सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि यहा उसका प्रथम अपराध है, तथा उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि और उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति उदारता बतरतती जाए। जबकि अभियोजन ने प्राकृितक काल तक के आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा अव्यस्क बालिका के साथ बलात्कार किया गया हैए, इसलिए हव दण्ड के प्रश्न पर उदारता का पात्र नहीं है।