ग्रह मंत्रालय के आदेश से हट गई रासुका, जेल से भी बाहर
उज्जैनPublished: Oct 14, 2019 12:40:12 am
मिलावट को लेकर केलकर पर लगाई रासुका को गृह मंत्रालय ने हटाने का आदेश दिया
मिलावट को लेकर केलकर पर लगाई रासुका को गृह मंत्रालय ने हटाने का आदेश दिया
तीन दिन पूर्व जारी आदेश के बाद कीर्तिवर्धन को जेल से छोड़ा उज्जैन. खाद्य सामग्री में मिलावट को लेकर व्यापारी कीर्तिवर्धन केलकर पर लगाई गई रासुका हटाने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय दिल्ली द्वारा रासुका हटाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के बाद कीर्तिवर्धन को जेल से भी छोड़ दिया गया है।
बेकरी शॉर्टनिंग के नाम पर नकली घी बनाने को लेकर कलेक्टर शशांक मिश्र ने ३१ जुलाई को कीर्तिवर्धन केलकर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की थी। आदेश जारी होने के कुछ देर बाद ही केलकर को गिरफ्तार कर इंदौर जेल भेज दिया गया था। तब से केलकर जेल में ही था। न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के साथ ही कीर्तिवर्धन की ओर से पिता डॉ गणेश केलकर द्वारा गृह मंत्रालय दिल्ली को भी आवेदन किया था। डॉ गणेश केलकर के अनुसार 10 अक्टूबर को गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने रासुका में की गई कार्रवाई वापस लेने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कीर्तिवर्धन पर लगाई गई रासुका खारिज हो गई है। आदेश की प्रति कलेक्टर, केंद्रीय जैल इंदौर को भी जारी की गई। कलेक्टर शशांक मिश्र ने बताया, गृह मंत्रालय द्वारा रिवोक के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को कीर्तिवर्धन को जेल से रिहा कर कर दिया गया। बता दें, खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ छेड़े अभियान अंतर्गत उज्जैन में व्यापारी पर रासुका की कार्रवाई का यह पहला मामला था।
फेल हुए थे नमूने
जुलाई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने केलकर परिसर स्थित कीर्तिवर्धन की फैक्टरी से वनस्पति, फ्लेवर आदि के करीब आधा दर्जन नमूने लिए थे। बाद में आई जांच रिपोर्ट में सभी नमूने अमानक पाए गए थे। इधर डॉ गणेश का दावा है कि उन्होंने फैक्टरी में तैयार होने वाला बेकरी शॉटर्निंग का नवी मुंबई के इथीनोक्स लेबोरेटरी में जांच करवाई थी, जिसके नमूने पास हुए हैं।