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अब पशुओं को छोड़ा आवारा… तो लग सकती है यह धारा

एसडीएम ने सीएमओ को लिखा पत्र, नहीं मानने पर करवाएं धारा 188 में प्रकरण दर्ज

उज्जैनOct 03, 2019 / 12:32 am

Mukesh Malavat

एसडीएम ने सीएमओ को लिखा पत्र, नहीं मानने पर करवाएं धारा 188 में प्रकरण दर्ज

नागदा. जो लोग पालतू मवेशियों को खुले छोड़ देते हैं उनसे अब प्रशासन सख्ती से निपटेगा। एसडीएम आरपी वर्मा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि कलेक्टर ने हाइकोर्ट के आदेश पर जिले में आवारा मवेशियों की समस्या पर धारा 144 लागू कर दी है। एसडीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वे शहर भर में मुनादी एवं अन्य माध्यमों से जागरुकता अभियान चलाएं। इसमें पशु मालिकों हिदायद दें कि वह पालतु पशुओं को घर या बाड़े में सुरक्षित रखें। बावजूद इसके पशु सडक़ या खुले घूमते नजर आएं तो ऐसे पशुमालिकों के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई होगी। बता दें प्रदेशभर में आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर जबलपुर हाइकोर्ट का हाल ही में फैसला आया है। इसमें मवेशियों के कारण अगर हादसा हुआ तो उसके लिए उस जिले के कलेक्टर एवं एसपी को जिम्मेदार बताया है। कोर्ट के इसी आदेश के बाद मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और जिले में धारा 144 लागूकर कर दी है।
बस की चपेट में आने से बछड़े की मौत : मंगलवार को बायपास रोड चौराहा पर बस की चपेट में आने से एक बछड़े की मौत हो गई। घटना रात करीब 9 बजे की है। जारकारी के अनुसार एकता बस एमपी 43 पी 0419 नवीन बस स्टैंड से पुराने स्टैंड पर लौट रही थी तभी चालक ने लापरवाहीपूर्वक बस को चलाते हुए सडक़ पर बैठे बछड़े को चपेट में ले लिया। इससे उसकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताने लगे। मामला बढ़ते देख एसडीएम आरपी वर्मा, सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार आदित्य मिश्रा, सीएमओं सतीश मटसेनिया, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा पहुंचे और लोगों से चर्चा की। संगठन के कार्यकर्ता बस चालक के खिलाफ कार्रवाई और मवेशियों के लिए जल्द से जल्द गोशाला निर्माण की मांग कर रहे थे। इसको लेकर एसडीएम ने बस चालक के खिलाफ एफआईआ दर्ज करने के निर्देश दिए। गोशाला के लिए जल्द ही उपयुक्त स्थान चयन कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन प्रदर्शनकारियों को दिया। तब कहीं जाकर घटना का विरोध कर रहे लोग माने। पुलिस ने बस चालक महेंद्र पिता गोपाल के खिलाफ धारा 499 एवं गोवंश प्रतिषेद अधिनियम 2014 की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्र एवं बस को जब्त कर लिया है।

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