उज्जैन

चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य

नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी अनुशासनहीनता की कार्रवाई

उज्जैनMar 15, 2019 / 12:41 am

Gopal Bajpai

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नागदा. बिरलाग्राम क्षेत्र स्थित ग्रेसिम केमिकल डिविजन के कर्मचारियों की केमिकल स्टॉफ कॉलोनी शहर की पहली ऐसी कॉलोनी बन गई है, जहां दोपहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। अगर किसी ने भी नियमों की अनदेखी की तो उसके खिलाफ उद्योग का सुरक्षा विभाग अनुशासन हीनता की कार्रवाई करेगा। खास बात यह है कि अभी तक उद्योग के अपने कर्मचारी उद्योग में काम आने वाला सेफ्टी हेलमेट पहन कर ही काम चला लिया करते थे, लेकिन नए आदेश के मुताबिक अब कॉलोनी में दोपहिया वाहन चलाने एवं उस पर बैठने के दौरान क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम महिलाओं एवं बच्चों पर भी लागू होगा। इसके अलावा चार पहिया वाहन चालक को भी कॉलोनी में प्रवेश के पहले सीट बेल्ट लगाना होगा। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने वाले यह आदेश 12 मार्च से प्रभावी हो चुके है।
सडक़ पर चलते समय हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाना और उस पर बैठना चाहिए ताकि दुर्घटना के दौरान आपकी जान को कम से कम खतरा हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग ने अपने कर्मचारियों और परिजनों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।
सागर खड्ढा, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, ग्रेसिम केमिकल डिविजन
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हाइकोर्ट ने सडक़ पर बिक रहे मटन और मछली मार्केट को अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए नपा सीएमओ को दिए आदेश
नागदा. शहर के बीचो-बीच एवं प्रकाश टॉकिज के पीछे रहवासी कॉलोनी में बिक रहे मटन एवं मछली मार्केट को अन्य जगह स्थानांतरित करने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए है। दरअसल हाइकोर्ट ने यह आदेश बालकिशन मालवीय की याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने दिए है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि रहवासी क्षेत्र में मटन एवं मछली मार्केट के संचालन से लोगों को परेशानी हो रही है। नगर पालिका को मामले को संज्ञान में लेते हुए अविलंब इस तरह की गतिविधियों को यहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए नपा सीएमओ को निर्देशित किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया था कि कुछ मांस और मछली विक्रताओं द्वारा क्षेत्र में किराए के मकान और विवादित जगह पर घरों के बाहर सडक़ों पर अतिक्रमण कर अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने नपा को ऐसे मटन और मछली विक्रेताओं के खिलाफ नपा विधि संहिता की धारा 28 3 में कार्रवाई करने के आदेश सीएमओ को दिए है।

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