उज्जैनPublished: Dec 03, 2019 10:13:07 pm
जितेंद्र सिंह चौहान
दो माह से लगातार पीछा करने के बाद परेशान होकर लड़की के माता-पिता ने की थी थाने में शिकायत
दो माह से लगातार पीछा करने के बाद परेशान होकर लड़की के माता-पिता ने की थी थाने में शिकायत
उज्जैन. कोचिंग जाने वाली एक नाबालिग छात्रा का दो महीने से पीछाकर उससे अश्लील बातें करने वाले आरोपी गोलू उर्फ शुभम पाटीदार महाकाल वाणिज्य केंद्र नानाखेड़ा को न्यायालय ने छह माह की सजा एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 11-12 एवं धारा 354 डी के तहत सजा सुनाई गई है।
उप-सचांलक डॉ साकेत व्यास ने बताया कि २८ जून २०१९ को पीडि़त लड़की ने माता-पिता के साथ माधवनगर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। छात्रा ने बताया कि वह प्रतिदिन फ्रीगंज में ३ से ७ बजे तक पढऩे के लिए कोचिंग जाती है। कोचिंग से अपने घर जाते समय पैदल-पैदल चामुंडा माता चौराहा तरफ जाती है। उसके आने-जाने के दौरान आरोपी शुभम बुरी नीयत से उसका पीछा करता है । वह करीब दो महीने से उसका पीछा करता आ रहा है और रास्ते चलते गंदे शब्द भी बोलता है। लड़की ने डर के कारण करीब दो माह से घर वालों को यह इस बारे में नहीं बताया। २७ जून २०१९ को घर जाते समय शाम ७.१५ बजे ग्रांड होटल के सामने से आरोपी शुभम आया और अश्लील शब्द कहे। इससे वह घबरा गई और घर जाकर माता-पिता को घटना की जानकारी दी। लड़की की शिकायत के बाद माधवनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए आवश्यक जांच उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी सजा सुनाई।
पांच महीने में ही सुनवाई और सजा
छेड़छाड़ के इस प्रकरण में कोर्ट ने महज पांच महीने में ही आरोपी को सजा सुना दी। माधवनगर पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया और सुनवाई शुरू की। सभी तथ्यों और गवाहों के बयान किए गए। जिसमें तेजी से सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को छह माह की कैद की सजा सुना दी।