ऐसे समझें सौदे के अनुसार रजिस्ट्री
नानाखेड़ा क्षेत्र में कोई व्यक्ति ४० लाख रुपए का मकान खरीदने का सौदा करता है। वहीं गाइड लाइन के अनुसार इसकी कीमत महज २५ लाख रुपए आ रही है। यदि वह सौदे के मुताबिक ४० लाख रुपए की रजिस्ट्री करवाता है तो उसे गाइड लाइन के २५ लाख पर १२.५० प्रतिशत तथा शेष १५ लाख की राशि पर ५.१ प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस टैक्स में एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, ३ प्रतिशत नगर निगम शुल्क, १ प्रतिशत जनपद शुल्क व ०.१ प्रतिशत उपकर लगेगा, जबकि पूर्व में उसे १५ लाख रुपए पर भी १२.५० प्रतिशत के मान से टैक्स देना होता था।
टैक्स चोरी व एक नंबर में होगा काम
भरतपुरी पंजीयक एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मरमट ने बताया कि अधिकांश सौदे गाइड लाइन से ज्यादा दरों पर होते हंै। लेकिन रजिस्ट्री गाइड लाइन पर ही होती है। नए नियम से अब टैक्स चोरी रुकेगी वहीं ईमानदार व्यक्ति को एक नंबर में ही सौदा कर सकेगा। मरमट के अनुसार इससे संपत्ति ब्लैकमनी लगना भी बंद होगी।
इनका कहना
खरीदार अब नए नियम के तहत तय सौदे के मुताबिक भी रजिस्ट्री करवा सकता है। इसमें गाइड लाइन की राशि के तो १२.५० प्रतिशत तथा अंतर की राशि पर ५.१ फीसदी राशि टैक्स देना होगा।
– शैलेंद्र दण्डोतिया, वरिष्ठ पंजीयक, पंजीयन विभाग