पीठासीन अधिकारी के पास मोबाइल रख सकता है
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीषसिंह के अनुसार यदि कोई मतदाता मोबाइल लेकर आता है तो वह मतदान के दौरान कुछ समय के लिए पीठासीन अधिकारी के पास मोबाइल रख सकता है। इसके अलावा मतदान व्यवस्था के लिए कुछ विषयों को लेकर धारा 144 का आदेश भी जारी किया है। चुनाव व्यवस्था को लेकर रविवार को कलेक्टर सिंह व एसपी सचिन अतुलकर ने मीडिया से चर्चा की। मतदान केंद्र की सौ मीटर की परिधि में किसी भी वस्तु के जरिए किसी भी व्यक्ति की आवाज को ऊंचाकर बताना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसपी अतुलकर ने बताया सोमवार से मॉनिटरिंग व सर्चिंग होगी।
नियम पालन करना होंगे
– सोमवार शाम 5 बजे से सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार या उनसे जुड़े सदस्यों द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध। जुलूस, रैली, मीटिंग प्रतिबंधित।
– राजनीतिक पदाधिकारी, सदस्य से चुनाव प्रचार के लिए बाहर से जिले में आए हैं, उन्हें सोमवार शाम से तत्काल बाहर जाना होगा।
– मंगलवार व बुधवार को समाचार पत्रों में एमसीएमसी सर्टिफिकेशन के बिना विज्ञापन नहीं छपेगा।
– सोमवार शाम 5 बजे बाद से सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्ति से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।
– अगले पांच दिन तक सभी मैरिज गार्डन, होटल आदि जहां बाहरी व्यक्ति आकर रुक रहे हैं, उनकी जानकारी पुलिस थाने में देना होगी।
– मतदान समाप्ति तक आम्र्स डीलर, जिलेटिन, फ्यूल विक्रेता सामान विक्रय नहीं कर सकते।
– होटल, संचालक, देशी-विदेशी मदिरा के ठेकेदार, पेट्रोल पंप संचालक आदि सामग्री या सेवा कच्ची पर्ची पर नहीं दे सकते।
– मतदान के निजी वाहन मतदान केंद्र से 200 मीटर दूरी पर रखना होंगे।
– फैक्टरी, निजी संस्थान आदि को अपने कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना होगा।