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यह सुविधा दिव्यांग के लिए… फिर भी नहीं मिल रहा लाभ

locationउज्जैनPublished: May 07, 2018 12:11:57 am

Submitted by:

Lalit Saxena

सभी बसों में यात्रा करने पर ५० प्रतिशत छूट का नियम

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नागदा. राज्य में दिव्यांगों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं मप्र शासन द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन कई योजनाएं ऐसी है जिनकी जानकारी नहीं होने के कारण दिव्यांगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ऐसी ही एक योजना है, बस किराए में ५० प्रतिशत तक की छूट दिए जाने की। राज्य परिवहन विभाग ने २२ अप्रैल २०१५ के अपने आदेश को संसोधित कर अधिसूचना जारी की थी, कि बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को किराए में ५० प्रतिशत की छूट देने का आदेश जारी किया था, लेकिन जानकारी नहीं होने या यूं कहें कि प्रचार प्रसार के अभाव में प्रदेश में राज्य शासन के इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बस मालिक यात्रा के दौरान दिव्यांगों से आज भी पूरा किराया वसूल रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के करीब १५ लाख दिव्यांगों को राज्य शासन के इस आदेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
१५ लाख दिव्यांगों को मिलेगा लाभ : वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार देशभर में दिव्यांगों की संख्या कुल आबादी के २.१ प्रतिशत है। इस हिसाब से प्रदेश में ७ करोड़ जनसंख्या में करीब १५ लाख दिव्यांग है। अगर योजना का सही तरीके से पालन एवं व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए तो राज्य के दिव्यांगों को योजना का फायदा मिलेगा।
प्रमाण-पत्र दिखाने पर ही मिलेगी छूट
योजना का लाभ उन्हीं दिव्यांग व्यक्ति को मिलेगा, जिसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया। दिव्यांग होने का प्रमाण-पत्र होगा। बस में यात्रा करने के दौरान प्रमाण-पत्र को दिखाना आवश्यक है, लिहाजा दिव्यांग व्यक्ति बस में यात्रा करने के दौरान अपना प्रमाण-पत्र दिखाकर ५० फीसदी किराए में छूटपा सकता है। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को बस में यात्रा के दौरान ५० फीसदी किराए के छूट का लाभ नहीं मिलता तो दिव्यांग संबंधित क्षेत्र के आरटीओ विभाग में टिकट समेत शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत सही पाई जाने पर संबंधित बस का परमिट रद्द किया जा सकता है।
यह है नियम
राज्य परिवहन विभाग ने तत्कालीन अपर सचिव राजीव दुबे ने अपने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए दिनांक २७ अक्टूबर २०१६ को नए आदेश जारी किए गए थे। जिसमें प्रदेश के ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनके पास सक्षम प्राधिकारी का दिव्यांग होने का प्रमाण-पत्र है। अगर मप्र शासन द्वारा जारी परमिट की किसी भी श्रेणी की बस में यात्रा करता है, तो उसे विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। जिसमें किराए में ५० प्रतिशत तक की छूट के साथ-साथ यात्री बसों में क्रमांक १ से लेकर १० नंबर तक की सीटों को दिव्यांगों के बैठने के लिए आरक्षित की गई है। यह नियम सिर्फ यात्री बसों में ही लागू होगा। सिटी बस या अन्य यात्री वाहनों के लिए बाध्य नहीं है।
&यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांगों को बस यात्री किराए में ५० प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का प्रावधान लागू है, लेकिन योजना की जानकारी नहीं होने के कारण हितग्राही इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पंकज मारु, केंद्रीय सलाहकार सदस्य, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग

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