उज्जैनPublished: Oct 18, 2019 09:09:55 pm
Ashish Sikarwar
दीपोत्सव की खुशियां मनाने अपने घर जा रहे एक महाविद्यालय के छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक का चलती ट्रेन से मोबाइल फोन गिर गया था।
दीपोत्सव की खुशियां मनाने अपने घर जा रहे एक महाविद्यालय के छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक का चलती ट्रेन से मोबाइल फोन गिर गया था।
नागदा. दीपोत्सव की खुशियां मनाने अपने घर जा रहे एक महाविद्यालय के छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक का चलती ट्रेन से मोबाइल फोन गिर गया था। उसे उठाने के लिए युवक ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने के कारण युवक का पैर ट्रेन के पायदान में फंस गया और युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चपेट में आने के कारण युवक करीब 100 मीटर तक घसीटाता रहा। हालांकि ट्रेन की गति कम थी, लेकिन छात्र का उतरते समय बैलेंस बिगड़ गया। ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों ने चेन पुलिंग कर उसे उठाया और शासकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बलराम (१९) पिता लीलाशंकर पाटीदार निवासी बांगरौद जिला रतलाम शुक्रवार सुबह उज्जैन से पैसेंजर ट्रेन उज्जैन-रतलाम से अपने गांव जा रहा था। नागदा से कुछ ही दूरी पर चंबल नदी के रेलवे ब्रिज के समीप छात्र का मोबाइल गिर गया। पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने पर युवक के परिजन नागदा पहुंचे और पीएम के बाद शव को लेकर बांगरौद के लिए रवाना हो गए।
चारा काटने की बात पर महिला के साथ मारपीट करने पर न्यायालय ने दी सजा
बडऩगर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी हुसैन (४०) पिता सरदार अली, अनीसा (३६) पति हुसैन अली, गुड्डू पिता (२५) सरदार अली निवासी मतांगना, तहसील बडऩगर जिला उज्जैन को धारा 323, 34 भादवि में न्यायालय उठने व 2400 रुपए का अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेशकुमार कुन्हारे ने बताया घटना दिनंाक 25 अगस्त 2014 को फरियादी सुगनबाई ने थाना इंगोरिया में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि 4-5 दिन पहले उसके खेत के सेड़े से आरोपी हुसैन ने चारा काट लिया था तो इस पर उसका विवाद हो गया था। घटना दिनांक को फिर से उसके सेड़े की घास काट ली तो आरोपी हुसैन से कहा कि मेरे सेड़े की घास क्यों काट रहा है तो शाम करीब 6 बजे आरोपी हुसैन, अनीसा तथा गुड्डू तीनों उसके घर के सामने गली में आए और मां-बहन की गालियां देने लगे। वह समझाने लगी तो उन तीनों आरोपियों ने फरियादिया के साथ लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। आरोपी हुसैन ने दरांते से महिला को जो उसे उल्टा सिर में दाहिने कान के पीछे लगा। इसके बाद आरोपी गालियां देते हुए बोला आईंदा चारे के बारे में बोला तो जान से मार डालेंगे। चिल्ला चोट सुनकर आसपास के लोग आ गए। इन्होंने घटना में बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट थाना इंगोरिया में आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राकेश कटारिया सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडऩगर जिला उज्जैन ने की।