यह आपत्ति जताई
भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन द्वारा भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है।
अधिग्रहण की जो सूचना जारी की गई है वह वैधानिक नहीं होकर निरस्त योग्य हंै।
मंदिर के सामने 11 मकान अधिगृहीत किए जा चुके हैं। मंदिर के आसपास व पीछे की जमीन भी ली जा चुकी है। ऐसे में मंदिर विकास के लिए पूर्व दिशा की जमीन की आवश्यकता नहीं है।
८शासन के पास वर्तमान में जो भूमि उपलब्ध है, वह पर्याप्त है और भीड़ प्रबंधन तथा मूलभूत सुविधाए प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।
८ आपत्तिकर्ता इस क्षेत्र में दशकों से रह रहा है। जो मकान अधिगृहीत किए जा रहे हैं वह आय के एकमात्र साधन है।