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60 घंटे का लॉकडाउन, खुले रहेंगे पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर

locationउमरियाPublished: Apr 09, 2021 11:22:12 pm

Submitted by:

ayazuddin siddiqui

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, जिले में बढ़ाई सख्ती

60-hour lockdown, petrol pumps and medical stores will remain open

60-hour lockdown, petrol pumps and medical stores will remain open

उमरिया. कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये जिले के नगरीय क्षेत्र एवं करकेली ग्राम पंचायत अंतर्गत में 9 अप्रैल को सांय 6 बजे से 12 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है।
टोटल लॉकडाउन में सामान्यत: किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवा दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूर संचार सेवाएं पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेंगी। साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जावेगा। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत भीड़ को नियंत्रित करने की दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेंगे। लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सम्पूर्ण जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस निर्धारित किए गए हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से सांय 6 बजे तक नियम होगा। उक्त आदेश 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा। टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। साथ ही एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड आदेश से मुक्त रहेंगे। रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जाएगा, जैसा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा। समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जावेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किय जाने की छूट रहेगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर एवं सब्जी विक्रेता सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।
धार्मिक स्थलों पर आना जाना प्रतिबंधित
जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। ऐसे होटल जिनमें लॉज हैं वे अपने लॉज में ठहरे अतिथियों को भोजन सर्व कर सकेंगे। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति के लिए क्षेत्राधिकारी एसडीएम, इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है। आदेश के उल्लंंघन पर यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। आदेश का पालन कराने के लिये समस्त दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उसमें वरिष्ठ पुलिस कर्मी समस्त सीएमओ, नगर पंचायत एवं वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने अधिकृत होंगे।

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