25 प्रतिशत सीटों पर लॉटरी प्रक्रिया के साथ दिया जाएगा प्रवेश
उमरिया
Published: April 06, 2022 07:04:55 pm
उमरिया. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र ने बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (1) (ब) अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा या प्री स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर ऑनलाईन लाटरी के माध्यम से आवंटन उपरान्त नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रति बालक व्यय अथवा न्यूनतम हो, का भुगतान बच्चों के आधार सत्यापन तथा संबंधित स्कूल के नोडल अधिकारी के वास्तविक सत्यापन उपरान्त जिले से परीक्षण कर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति उपरान्त सौंध स्कूल को दिया जाता है। गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि सत्र 2020-2021 एवं सूत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार किये जाने हेतु माड्यूल 16 अप्रैल तक क्रियाशील रहेगा। उल्लेखनीय बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए लॉटरी पद्धति की शुरूआत की गई है। जिसके माध्यम से बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा।
आरटीई पोर्टल में अशासकीय स्कूल द्वारा अपने स्कूल के यूजर एवं पासवर्ड से लॉगिन कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आप्सन को चुनकर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करे विलम्ब की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। समस्त नियम निर्देश पोर्टल के माध्यम से सभी को उपलब्ध कराया जा चुका है।
परीक्षा 9 को
उमरिया. जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 09 अप्रेल को आयोजित होने वाली पाŸव प्रवेश चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र आवेदन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात की जानकारी प्राचार्य जवाहर नावोदय विद्यालय ने दी।
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