उमरियाPublished: Jan 15, 2022 07:04:34 pm
ayazuddin siddiqui
कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश
Corona Alert: Schools and hostels will remain closed till January 31
उमरिया. कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के को उपयोग में लाते हुए उमरिया जिले की राजस्व सीमा में आदेश जारी किये है। जारी आदेश में बताया गया कि उमरिया जिले में कक्षा 1 से 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, तक बंद रहेंगे। जिले के सभी प्रकार के मेले व धार्मिक, व्यावसायिक, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंग समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति मे कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
लगातार चल रहा रोको-टोको अभियान
जिले में नागरिकों को कोरोना से सावधान करनें के लिए लगातार प्रशासनिक अमलें द्वारा रोकों टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राहगीरों, दुकान संचालकों को मास्क लगानें के लिए प्रेरित किया जा रहा है एवं चालानी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा दिए गए निर्देश पर गत दिवस तहसीलदार बांधवगढ़ दिलीप सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एस के गढ़पाले, विनय मूर्ति शर्मा ने रोको टोकों अभियान चलाया। निरीक्षण के कुछ दुकानों को एक घंटे के लिए सील कर दी गई एवं उन्हें मास्क लगाकार ही दुकान संचालित करनें के निर्देश दिए गए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि यह अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा।