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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा

locationउमरियाPublished: Oct 25, 2018 05:03:06 pm

Submitted by:

ayazuddin siddiqui

प्रशिक्षण के दौरान अनिवार्य जानकारी प्राप्त करें मतदान दल

District Election Officer said

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा

उमरिया. विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में मतदान संपन्न कराने हेतु मतदान दलों का प्रशिक्षण 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जिला मुख्यालय स्थित रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय मे मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षकों द्वारा पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे तक दिया गया । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी माल सिंह ने प्रशिक्षणर्थियों को समझाइश दी कि वे मतदान संबधी समस्त प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें। यदि शंकाए हो तो उनका समाधान अवश्य करें। विशेष कर मतदान दल में नियुक्त ऐसे सदस्य जो पहली बार ड्युटी में तैनात हुए है । आपने कहा कि आगामी प्रशिक्षण के दौरान मैं स्वयं उपस्थित रहकर मतदान दल के किसी भी सदस्य से प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित करूंगा। उन्होंने कहा कि मतदान दल जब संबंधित मतदान केंद्र में पहुंचे तो किसी अभ्यर्थी , राजनैतिक दल अथवा अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में नही रहें और न ही उनका आतिथ्य स्वीकार करे। मतदान दलों के सहयोग हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र में बीएलओं उपस्थित रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी माल सिंह ने कहा कि जहां भी शंकाये हो उनका आपसी विचार विमर्श के माध्यम से समाधान करें । उन्हें मतदान केंद्र मे पहुचने से लेकर माकपोल , अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मतदान के दौरान मतदाताओं के चिन्हंाकन हेतु लिए जाने वाले पहचान पत्र , रिपोटिंग विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की तैयारी, चैलेंज वोट, दिव्यांगों, वृद्ध जनों तथा बीमारों हेतु मतदान सुविधा , मतदान पश्चात मतपत्र लेखा, ईव्हीएम मशीन, वैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा व्हीव्हीपैट कनेक्शन आदि की जानकारी से पूर्ण रूपेण अवगत रहे। किसी भी समस्यां के आने पर उन्हें क्या निर्णय लेना है कि जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निग आफीसर बांधवगढ विधानसभा क्षेत्र नीलाम्बर मिश्रा, रिटर्निग आफीसर मानपुर विधानसभा क्षेत्र अनुराग सिंह, एसडीएम पाली दीपक चौहान, डिप्टी कलेक्टर एल के पाण्डेय, मतदान दल प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी अभय पाण्डेय उपस्थित रहें। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देते हुए एस के गौतम, संजय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान कुछ सुविधाएं एवं कुछ निर्देश जारी किए गए है जिनकी जानकारी मतदान दलों को होनी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा मतदान केंद्र में वोटर सुविधा पोस्टर जारी किए गए है , जो लगाए जाने है। इन पोस्टरों में मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक पहचान पत्र एवं वर्जित पहचान पत्रों की जानकारी दी गई है। आपने बताया कि आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु दिव्यांग मित्र के सहयोग की अनुमति प्रदान की गई है। ये दिव्यांग मित्र दिव्यांग मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ तक पहुचा सकते है। यथा संभव इन्हीें के द्वारा मतदान संपन्न होना चाहिए। यदि दिव्यांग मतदाता द्वारा मतदान हेतु दिव्यांग मित्र की मदद ली जाती है तो घोषणा पत्र भरना होगा। दिव्यांग मित्र के मतदान पश्चात दांये हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। सामान्य रूप से मतदान करने वाले मतदाता के बांये की हाथ तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदाता रजिस्टर में मतदाता की अंतिम प्रवृष्टि वाले नंबर के पश्चात लाइन खींच कर एजेंट , पीठासीन अधिकारी व मतदाता रजिस्टर प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगे।
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