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गोली बारी के चलते कलेक्टर ने किया शस्त्र निलंबित

locationउमरियाPublished: Oct 22, 2019 10:36:37 pm

Submitted by:

ayazuddin siddiqui

थाना कोतवाली में शस्त्र जमा कर सूचित करने के निर्देश

Due to tablet turn collector has suspended arms

गोली बारी के चलते कलेक्टर ने किया शस्त्र निलंबित

उमरिया. जिलादण्डाधिकारी स्वरोचिश सोमवंशी ने आयुध अधिनियम 1959 के नियम 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओंकार ंिसह भदौरिया पिता समर बहादुर सिंह निवासी खलेसर के नाम एक देशी भरमार शस्त्र जो 31 दिसंबर 2019 तक नवीनीकृत है, एवं ललन सिंह भदौरिया पिता अवधराज सिंह भदौरिया खलेसर उमरिया एक 12 बोर एक नली शस्त्र जो दिसंबर 2021 तक नवीनीकृत है, को लोक प्रशांति बनाये रखने के उद्देश्य से निलंबित किया है। इन्हें निर्देशित किया गया है कि अनुज्ञप्ति धारी संबंधित शस्त्र थाना कोतवाली उमरिया मे जमा कर जिला दण्डाधिकारी को सूचित करे। ज्ञातव्य हो कि 19 अक्टूबर की रात्रि 12बजे के बाद उमरिया कटनी एन एच पर हवाई पट्टी के समीप कुछ लोगो के द्वारा फायर किया गया। स्थल पर छानबीन के लिए घेराबंदी कर चार लोगो को थाना कोतवाली उमरिया मे बैठाया गया। थाना में सुजीत सिंह मौका पाकर टायलेट में रखा कीटनाशक हारपिक पी लिया, जिसे तत्काल हास्पिटल भेजा गया। थाना प्रभारी उमरिया के प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार नीरज त्रिपाठी पिता बीडी त्रिपाठी 38 साल निवासी वार्ड नंबर 10 चंदिया थाना में 19 अक्टूबर को अनुभव शुक्ला निवासी करकेली थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया एवं सुजीत भदौरिया निवासी खलेसर थाना उमरिया के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 , 341, 294, 323, 34 एवं आयुध अधिनियम 1959 के नियम 25 एवं 27 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अनुभव शुक्ला पिता स्व. संतोष शुक्ला 27 वर्ष निवासी करकेली थाना नौरोजाबाद की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 20 अक्टूबर को नीरज त्रिपाठी निवासी चंदिया, राजेश बारी निवासी चंदिया एवं दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध धारा 307, 341, 294, 323, 34 एवं आयुध अधिनियम 1959 के नियम 25 एवं 27 के अंतर्गत थाना कोतवाली उमरिया मे दर्ज कराई गईं। उक्त घटना एवं इस हत्या के असफल प्रयास से शहर में दहशत का महौल है। इन्ही कारणो ंसे ओंकार सिंह भदौरिया एवं ललन सिंह भदौरिया का शस्त्र निलंबित किया गया है।

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