उमरियाPublished: May 11, 2019 02:52:56 pm
amaresh singh
फर्जी तरीके से संचालित की जा रही थी कंपनी
नौकरी दिलाने के नाम पर की थी धोखाधड़ी, कोर्ट ने दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा
उमरिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालो क ो कठोर कारवास की सजा सुनाई है। अभियुक्त जोगेश मिश्रा और दशरथ प्रसाद सेन खलेसर उमरिया में रहकर कंपनी के कार्यालय का संचालन करते थे उसी कार्यालय में अभियुक्त सीमा बाई खुद को वोडाफोन कंपनी का सीनियर फील्ड आफीसर बताते हुए सुपरवाईजर पद के लिए 5500 , कम्प्यूटर आपरेटर पद के लिए 5500, सिक्यूरिटी गार्ड 3500, क्लर्क के लिए 2500 रूपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने पर उक्त पदो पर नौकरी देने का प्रलोभन दे रहे थे। 13 लोगो से सिक्योरिटी की राशि जमा कर ज्वाइनिंग लेटर देकर भर्ती के लिए समय सीमा दिया था, अभियुक्त गणो के प्रलोभन मे आकर 23 लोगो ने लगभग 10000 रूपये जमा किया था। किंतु घटना की भनक लगने पर पूछताछ की गई जिसमें पता चला कि कंपनी फर्जी रूप से चलाई जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट क ोतवाली में की गई। विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारणोपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक कुमार द्वारा अभियुक्त जोगेश मिश्रा और दशरथ प्रसाद सेन को दो दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच – पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।