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उमरिया

अगर पेट्रोल और डीजल चाहिए तो दिखाना होगा वैक्सीनेशन का प्रमाण

कलेक्टर ने जारी किए आदेश

उमरियाNov 25, 2021 / 06:25 pm

ayazuddin siddiqui

If you want petrol and diesel, then proof of vaccination will have to be shown

If you want petrol and diesel, then proof of vaccination will have to be shown

उमरिया. कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कोविड-19 महामारी से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए समस्त 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को टीका लगाए जाने का अभियान निरंतर चल रहा है। टीकाकरण से वंचित प्रथम एवं द्वितीय डोज के पात्र नागरिकों को शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाना अनिवार्य है। अभियान को सफल बनाने के लिए संस्थानों में अनिवार्य रूप से टीकाकरण होना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने जिले की राजस्व सीमा में आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में कहा कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले कार्ड धारक एवं उनके समस्त सदस्यों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप संचालक, पेट्रोल पंप में कार्य करने वाले कर्मचारियों का कोविड-19 टीके के दोनों डोज का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहकों से भी दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र देखकर ही पेट्रोल-डीजल प्रदाय किया जाए। मिष्ठान, भण्डार, दुकाने एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के कोविड-19 टीके के दोनों डोज के प्रमाण पत्र चस्पा किए जाए एवं प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों से इसकी जानकारी लें। वहीं बसों एवं अन्य परिवहन साधनों के मालिक एवं ड्रायवर कंडेक्टर एवं क्लीनर बस में कोविड-19 टीके के दोनों डोज के प्रमाण पत्र चस्पा करेंगे।

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