——————— अत्याचार के मामले में दो लाख स्वीकृत
उमरिया. अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रकरण पर जिला राहत समिति के अनुमोदन उपरांत अत्याचार के प्रकरण में दो लाख रुपये स्वीकृत किया गया है, जिसमें प्रथम किस्त 50 हजार रुपये की हितग्राही के खाते में ई-भुगतान किया गया है।
उमरिया. अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रकरण पर जिला राहत समिति के अनुमोदन उपरांत अत्याचार के प्रकरण में दो लाख रुपये स्वीकृत किया गया है, जिसमें प्रथम किस्त 50 हजार रुपये की हितग्राही के खाते में ई-भुगतान किया गया है।