scriptवॉलेन्टियर्स को दी योजनाओं की जानकारी | Information about the plans given to Volunteers | Patrika News

वॉलेन्टियर्स को दी योजनाओं की जानकारी

locationउमरियाPublished: Jun 24, 2018 05:57:08 pm

Submitted by:

shivmangal singh

पैरालीगल वॉलेन्टियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

Information about the plans given to Volunteers

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उमरिया. शनिवार को जिला न्यायालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हाल में एक दिवसीय पैरालीगल वॉलेन्टियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया। कार्यक्रम में में जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह द्वारा नालसा एवं सालसा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। संजय कुमार कस्तवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैरालीगल वॉलेन्टियर्स की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही मध्यस्थता, लीगल एड क्लीनिक, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के उद्देश्य एवं कार्य एवं विधिक सहायता एवं सलाह योजना आदि पर समझाया गया। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम विवाह अधिनियम, दत्तक ग्रहण, न्यायिक पृथक्करण एवं तलाक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। जेल अधीक्षक रामशिरोमणी पाण्डेय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के पालन के पीएलव्ही का प्रमुख योगदान के बारे में विस्तार से समझाया गया। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सुधांशु सिन्हा द्वारा बालकों से संबंधित कानून-किशोर न्याय अधिनियम, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, पास्को अधिनियम 2012, आसिफ खान किशोर न्याय बोर्ड प्रतिनिधि द्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के उद्देश्य कार्य एवं प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डाला। लोक सेवा गारंटी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण, अधिनियध्म, लोक सेवा गारंटी कानून जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन आदि के बारे में समस्त पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को अवगत कराया गया। उक्त एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 25 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के उपरांत सभी उपस्थित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को प्रमाण पत्र भी वितरित किये जायेगे। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षित मीडिएटर्स राजकुमार सिंह चौहान ने किया।
अर्हता प्रमाणित करने का अवसर 30 को
उमरिया. जनपद पंचायत मुख्यालयो पर विकासखण्ड स्तरीय वन अधिनियम अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय में अपात्र आवेदको को आहूत कर उन्हें हक प्रमाण पत्र की अर्हता प्रमाणित करने हेतु 30 जून को अवसर दिया जायेगा एवं उनके द्वारा लाये गये प्रमाणों का परीक्षण किया जाएगा। इसी दिन अध्यक्ष खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति समस्त लंबित, निरस्त, नवीन प्राप्त दावो पर अंतिम विनिश्च पारित कर प्रकरण नस्ती पर मूल प्रति सहित जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। कलेक्टर माल सिंह ने कहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सचिवो के माध्यम से ग्राम वन समिति द्वारा पारित समस्त विनिश्चयों की पंजी शिविर स्थल पर ही करेगे।
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