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निर्वाचन निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें अधिकारी

locationउमरियाPublished: Mar 12, 2019 01:56:04 pm

Submitted by:

shivmangal singh

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, निर्वाचन के दायित्वों को पूरा करने बनाए गए 18 नोडल अधिकारी

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निर्वाचन निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें अधिकारी

उमरिया. सभी अधिकारी निर्वाचन कार्य को सहजता से नहीं लें अपितु निर्वाचन आयोग के निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें तथा उसी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। उक्त बातें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमर पाल सिंह ने समय सीमा की बैठक में लोक सभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री की उपलब्धता का आकलन करने, सेक्टर आफीसरों को नियमित रूप से सेक्टर का भ्रमण करनें, संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करनें, विभागीय अमले का डाटाबेस फीड कराने के निर्देश दिए। निर्वाचन के विभिन्न दायित्वों को पूरा करने हेतु 18 नोडल अधिकारी बनाये गये है। सभी नोडल अधिकारी अपने दायित्वों की चेक लिस्ट बनायें तथा उसी अनुसार समय सीमा में अपने दायित्वों को पूरा करें । साथ ही की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन समय सीमा की बैठक में उपलब्ध कराए। जो निर्माण कार्य अप्रारंभ है वे प्रारंभ नही हो सकेगे। सभी निर्माण विभाग संचालित कार्यो तथा अप्रारंभ कार्यो की जानकारी निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराऐ। आपने स्पष्ट किया कि जिन अप्रारंभ कार्य के टेण्डर अथवा कार्यादेश जारी हो गये है किंतु कार्य प्रारंभ नही हैं वे कार्य भी इस अवधि में प्रारंभ नही हो सकेगे। इस दौरान आधारशिला , शिलान्यास, उद्घाटन आदि भी संपन्न नही होगे।
अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमर पाल सिंह ने बताया कि लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के कार्यो को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु आवश्यक्तानुसार अवकाश के दिनो में भी समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के मुख्यालय नही छोड़े एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भी बिना अनुमति के कार्यालय नही छोडऩे के ंसबंध में अवगत कराए। लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की आचार संहिता के दौरान अवकाश पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
लायसेंस निलंबित
जिले मे आदर्श आचरण संहिता का पालन करने तथा लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) ख के अंतर्गत उमरिया जिले की भौगोलिक सीमा मे आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों चुनाव संपन्न होने तक के लिए निलंबित रखने के आदेशजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए है। जारी आदेश में अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अस्त्र शस्त्र संबंधित थानों मे जमा कराकर विधिवत पावती प्राप्त करने को कहा गया है। यह आदेश मतगणना तक लागू रहेगा।
धार्मिक स्थानों का नहीं होगा उपयोग
लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी शासकीय कार्यालय परिसर एवं धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिये राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग नहीं किया जाये। धार्मिक स्थानों का राजनैतिक उद्देश्य से दुरूपयोग रोकने के लिए धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 लागू किया गया है। इसके प्रावधानों को सख्ती से लागू कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों से न किया जाये।

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आचार संहिता का कड़ाई से कराएं पालन
क्षेत्र में लागू आदर्श आचरण संहिता का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि शासकीय सेवकों का आचरण पूर्णत: निष्पक्ष होने के साथ निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दे कि वे निष्पक्ष नही है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए, जिससे ऐसी शंका भी हो सके ,की किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहें है। निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाये और न ही सभाओं का आयोजन किया जाए।
जिले की भौगोलिक सीमा में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमर पाल सिंह ने निर्वाचन के दौरान लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा 2 के अंतर्गत 10 मार्च 2019 से निर्वाचन संपन्न होने की अवधि तक के लिए एक पक्षीय निर्णय लेते हुए जिले की भौगोलिक सीमा में निषेधाज्ञा आदेश पारित कर दिया है। जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थल एवं मतदान केंद्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नही ले जा सकेगा।
आरक्षित स्टाक तथा भण्डारण रखने के निर्देश
जिले के समस्त डीजल, पेट्रोल पंप विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्वाचन अवधि तक 3000 लीटर डीजल तथा 2000 लीटर पेट्रोल का आरक्षित स्टाक रखें । आरक्षित डीजल, पेट्रोल का प्रदाय जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी पर्चियो के आधार पर किया जाए। राजनैतिक दलो एवं उम्मीदवारों को विक्रय किए गए डीजल , पेट्रोल का कैशमेमो अनिवार्य रूप से जारी करने तथा उनका पृथक से लेखा संधारित करने एवं आवश्यकता पडने पर जानकारी निर्वाचन कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए।
मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील
जिला दण्डाधिकारी ने मप्र कोलाहल अधिनियम 1985 में उल्लेखित ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसका अभिप्रेत कोई ध्वनि वर्धक एम्पलीफायर या कोई अन्य युक्त डिवाइस जो ध्वनि के प्रवर्धन के प्रयोजन में उपयोग की जाती है को सार्वजनिक शांति में बाधा होने के कारण उमरिया जिले की भौगोलिक सीमा अंतर्गत 10 मार्च से 23 मई तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। विशिष्ट परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी बांधवगढ , मानपुर एवं पाली अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए अथवा क्षेत्रीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी अनुमति दे सकेगे।
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