क्षेत्र में लागू आदर्श आचरण संहिता का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि शासकीय सेवकों का आचरण पूर्णत: निष्पक्ष होने के साथ निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दे कि वे निष्पक्ष नही है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए, जिससे ऐसी शंका भी हो सके ,की किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहें है। निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाये और न ही सभाओं का आयोजन किया जाए।
जिले की भौगोलिक सीमा में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमर पाल सिंह ने निर्वाचन के दौरान लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा 2 के अंतर्गत 10 मार्च 2019 से निर्वाचन संपन्न होने की अवधि तक के लिए एक पक्षीय निर्णय लेते हुए जिले की भौगोलिक सीमा में निषेधाज्ञा आदेश पारित कर दिया है। जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थल एवं मतदान केंद्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नही ले जा सकेगा।
आरक्षित स्टाक तथा भण्डारण रखने के निर्देश
जिले के समस्त डीजल, पेट्रोल पंप विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्वाचन अवधि तक 3000 लीटर डीजल तथा 2000 लीटर पेट्रोल का आरक्षित स्टाक रखें । आरक्षित डीजल, पेट्रोल का प्रदाय जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी पर्चियो के आधार पर किया जाए। राजनैतिक दलो एवं उम्मीदवारों को विक्रय किए गए डीजल , पेट्रोल का कैशमेमो अनिवार्य रूप से जारी करने तथा उनका पृथक से लेखा संधारित करने एवं आवश्यकता पडने पर जानकारी निर्वाचन कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए।
मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील
जिला दण्डाधिकारी ने मप्र कोलाहल अधिनियम 1985 में उल्लेखित ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसका अभिप्रेत कोई ध्वनि वर्धक एम्पलीफायर या कोई अन्य युक्त डिवाइस जो ध्वनि के प्रवर्धन के प्रयोजन में उपयोग की जाती है को सार्वजनिक शांति में बाधा होने के कारण उमरिया जिले की भौगोलिक सीमा अंतर्गत 10 मार्च से 23 मई तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। विशिष्ट परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी बांधवगढ , मानपुर एवं पाली अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए अथवा क्षेत्रीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी अनुमति दे सकेगे।