उमरिया

ग्राम पंचायत की सहमति के बिना दे दी रेत भण्डारण की इजाजत

खनिज विभाग का कारनामा, ग्रामीणों में आक्रोश, कलेक्टर से शिकायत कर अनुमति रद्द कराने की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश, कलेक्टर से शिकायत कर अनुमति रद्द कराने की मांग

उमरियाFeb 20, 2019 / 06:53 pm

shivmangal singh

ग्राम पंचायत की सहमति के बिना दे दी रेत भण्डारण की इजाजत

उमरिया. जिले में रेत का अवैध कारोबार नदी, नालों के प्राकृतिक स्वरूप को बिगाड़ रहा है। इसके लिए वह सभी नियम कायदों को धता बता रहे हैं। विभागीय अमले से सांठ-गांठ कर वह इस कारोबार का बखूबी संचालन कर रहे हैं।इसे लेकर भले ही प्रशासन संजीदा न हो लेकिन जहां यह प्राकृतिक संपदा हैं वहां के रहवासी इसके दुष्परिणामों को लेकर चिंतित है। जिसके चलते रेत के कारोबार को लेकर वह विरोध दर्ज करा रहे हैं। विडम्बना यह है कि इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सुखदास के पिटौर का है। जहंा ग्राम पंचायत से बिना सहमति लिए बिना खनिज विभाग द्वारा रन्नू जयसवाल को रेत भण्डारण की अनुमति प्रदान कर दी। जबकि नियमत: ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के दौरान भण्डारण के लिए सहमति पत्र खनिज विभाग को दिया जाना था, लेकिन प्रक्रिया को दर किनार कर खनिज अधिकारी ने भण्डारण की अनुमति प्रदान की है।
ग्रामीणों ने की आपत्ति
ग्राम सुखदास के पिटौर में रन्नू जायसवाल को रेत भण्डारण की अनुमति प्रदान किए जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और कलेक्टर से लिखित शिकायत कर भण्डारण की अनुमति क ो रद्द करने की मंाग की गई है। ग्राम पंचायत के पंच लाल जी यादव द्वारा ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त लिखित शिकायत कलेक्टर उमरिया को सौंपा गया है। जिसमें कार्यवाही न होने की दशा में ग्रामीणों द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
दबाव में प्रशासन
ग्राम पंचायत के सरपंच मुन्ना राजा सिंह ने बताया कि पिटौर में रन्नू जयसवाल को रेत भण्डारण की अनुमति के पूर्व ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की सलाह नही ली गई है। ऐसे में बगैर सहमति के भण्डारण की अनुमति कैसे दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत कारोबारियों के दबाव में प्रशासन ने प्रक्रिया को दर किनार कर नियम विरूद्ध भण्डारण की अनुमति जारी की है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।
हमारे द्वारा खनिज विभाग को पिटौर में रन्नू जयसवाल को रेत भण्डारण के लिए किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई।
मुन्ना राजा सिंह, सरपंच, सुखदास।


रेत भण्डारण की अनुमति देते हुए ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक है। इस मामले में अगर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है तो उसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी।
अमरपाल सिंह, कलेक्टर उमरिया।

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