कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
उमरिया
Updated: April 21, 2022 05:30:45 pm
उमरिया. मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 24 अप्रैल 2020 को जिला अस्पताल उमरिया में सूचनाकर्ता पाडू़ बैगा पिता चुहनू बैगा निवासी बिछुआ जिला उमरिया द्वारा थाना नौरोजाबाद के निरीक्षक राकेश उईके को इस आशय की मौखिक सूचना दी गई कि वह दिन गुरूवार 23 अप्रैल 2020 को शाम को अपनी पत्नी जानकी बाई एवं समधी गोकुल बैगा निवासी किरनताल के साथ बेटी वर्षा बैगा के घर गए थे। बच्ची के घर में दिलीप बैगा, सास लल्लीबाई, चाचा ससुर सोनेलाल थे। रात्रि में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे, बेटी वर्षा एवं दामाद दिलीप कमरे में थे तथा वे लोग परछी में सोये थे। सुबह करीब 5 बजे वह दिशा. मैदान करके आया तब बेटी वर्षा का चाचा ससुर चिल्लाने लगा कि दिलीप बैगा कुल्हाड़ी से वर्षा बैगा को मारकर भाग गया। तब वह पत्नी जानकीबाई, सोनेलाल, सहइया बैगा वर्षा के कमरे में जाकर देखे तो वर्षा बिस्तर में खून से लथपथ पड़ी थी। जिसके बाद वर्षा को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया जिसके कुछ देर उसकी मौत हो गई। सूचना पर निरीक्षक राकेश कुमार उईके घटना का जायजा लिया। उक्त प्रकरण में शासन द्वारा उप निरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके सहयोग से मामले मे सजा कराने में सफलता प्राप्त इुई। आरोपी के माता पिता न्यायालय में पुलिस को दिये कथन से मुकर गये थे परन्तु अभियोजन अधिकारीगण द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कराया गया। राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केआर पटेल द्वारा सशक्त पैरवी की गई। उक्त प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया सनत कुमार कश्यप के न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप बैगा को धारा 302 भादस के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सबसे लोकप्रिय
शानदार खबरें
मल्टीमीडिया
Newsletters
Follow Us
Download Partika Apps
Group Sites
Top Categories
Trending Topics
Trending Stories
बड़ी खबरें