न्यायालय ने 1.5 लाख रुपए का लगाया अर्थदंड
उमरिया
Published: April 30, 2022 06:08:21 pm
उमरिया. प्रधान सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप की न्यायालय ने खाद्यान्न घोटाले के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सेवानिवृत्त आरपी सिंह, लिपिक सूर्यभान सिंह एवं लक्ष्मीकांत त्रिपाठी को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष का कारावास एवं 1.5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी देते हुए राज्य की ओर से पैरोकार अपर लोक अभियोजक आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2007 में जनपद पंचायत पाली में खाद्यान्न सामग्री में हेर-फेर किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद मामले की जांच कराई गई। जांच दल के जांच प्रतिवेदन एवं उपसंचालक स्थानीय निधि समरीक्षा रीवा की टीम से वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के दस्तावेजों एवं आवंटित खाद्यान्न एवं वितरण अभिलेखों का ऑडिट भी कराया गया। भ
भौतिक सत्यापन आदि की कार्रवाई से यह तथ्य निकलकर सामने आया कि 6566.80 क्विंटल खाद्यान्न कम होना पाया गया तथा ट्रांसपोर्टिंग के 4 लाख 9 हजार 998 रुपए अग्रिम के रूप में सूर्यभान को दिया जाना और उसका समायोजन नहीं होना पाया गया। जांच में कूट रचित दस्तावेज तैयार किया जाना भी पाया गया। जिसके जांच प्रतिवेदन एवं ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ कार्यालय अभियुक्त आयुक्त संभाग शहडोल द्वारा थाना पाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जनपद पंचायत पाली को दिए गए थे। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदय राज सिंह जनपद पंचायत पाली के द्वारा थाना पाली में लिखित शिकायत दर्ज कराने पत्र भेजा गया साथ ही दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे गए। थाना पाली द्वारा प्रथम सूचना आरोपी सूर्यभान सिंह सहायक वर्ग-3 लिपिक, श्याम बिहारी मिश्रा तत्कालीन लेखापाल, आर पी सिंह तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली, लक्ष्मीकांत तिवारी लिपिक, परिवहनकर्ता कैलाश अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420, 409, 120 बी 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना लेकर तत्कालीन निरीक्षक थाना पाली एसपी सिंह ने साक्ष्य एकत्र कर विवेचना पूर्ण कर दस्तावेजों के साथ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी सूर्यभान सिंह, आरपी सिंह एवं लक्ष्मीकांत तिवारी को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष के कारावास एवं 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया हैं। राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद श्रीवास्तव ने पैरवी की।
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