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उमरिया

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले भर में कार्रवाई

शासकीय कार्यालयों,परिसरों आदि से पोस्टर,बैनर हटाए जा रहे हैं

उमरियाMar 13, 2019 / 01:29 pm

amaresh singh

Removing posters, banners from government offices, premises

संपत्त्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले भर में कार्रवाई

उमरिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा गत दिवस 10 मार्च को कर दी गई है। जिसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमर पाल सिंह के निर्देशानुसार उमरिया जिले में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। जिले में समस्त ग्रामीण तथा नगरीय निकायों के साथ ही शासकीय कार्यालयों , परिसरों एवं परिसरों की बाउण्ड्रीवाल तथा बिजली एवं टेलीफोन के खंभों से पोस्टर, बैनर एवं नारें हटाए जा रहे है। यह कार्यवाही आगें भी जारी रहेगी।कलेक्टर ने सभी शासकीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालयों , भवनों तथा परिसरों में संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही करें तथा प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजे।

चलाया जाएगा मतदाता जागरूकता अभियान
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमर पाल सिंह ने उमरिया जिले में मतदान का प्रतिशत बढाने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश मौर्य को स्वीप का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभागों जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग, जन जातीय कार्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, को स्वीप का पार्टनर विभाग बनाया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान सबसे पहले उन मतदान केन्द्रों में संचालित किया जाएगा जहां विगत विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदान का प्रतिशत कम रहा है या स्त्री पुरूष मतदाताओं में काफी अधिक अंतर रहा है।

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