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नियम विरुद्ध शिक्षक को वित्तीय प्रभार सौंपने का आरोप

locationउमरियाPublished: Jan 18, 2019 10:39:52 pm

Submitted by:

ayazuddin siddiqui

जिपं अध्यक्ष की शिकायत पर अभी तक नहीं हुई जांच

Rule versus teacher charged financially

नियम विरुद्ध शिक्षक को वित्तीय प्रभार सौंपने का आरोप

उमरिया. जिला पंचायत उमरिया की अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह ने आयुक्त आदिवासी भोपाल एवं उमरिया कलेक्टर को वरिष्ठ अध्यापक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली के महेंद्र प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं शासकीय कर्मचारी आचरण संहिता के विपरीत कृत्य की जांच बावत पंाच बिंदुओं की शिकायत की थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि नियम विरुद्ध महेंद्र प्रसाद मिश्रा को प्रभारी प्राचार्य पाली का प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रभार सौंपा गया है, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया से तीन सदस्यीय प्रचार दल द्वारा जांच किया जाना था, जिसका जांच प्रतिवेदन आज तक जिला पंचायत सदन में प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही मिश्रा माडल स्कूल में कई वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त है। इसलिए जांच राजनैतिक दबाव में पूरी नहीं की जा सकी।
आरोप लगाते हुए यह बताया गया कि वरिष्ठ अध्यापक को प्रभारी प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय पाली का प्रभार किस नियम / अनुशंसा में दिया गया है जबकि शासन के नियमानुसार एक लव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का प्रभार प्रथम श्रेणी प्राचार्य को ही दिया जा सकता हैं। किसी वरिष्ठ अध्यापक को प्रभार देना नियम विरुद्ध है। यह कि आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के पत्र क्रमांक ई एम आर एस /114 / 2017 के भोपाल दिनांक 17.02.2017 के परिपालन में महेंद्र मिश्रा को प्रभार हेतु आदेश किया गया। आदेश क्रमांक 49/88 दिनांक 24-12-2016 को क्यो नही निरस्त किया गया जिस पर आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का प्रभार किसी वरिष्ठ अध्यापक को नहीं दिया जा सकता का निर्देश
कलेक्टर उमरिया को उक्त पत्र पर दिया गया था।
महेंद्र मिश्रा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को झूठी जानकारी देकर राज्य शासन के आदेश क ो प्रभावित करने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्य शासन के अनुसार किसी भी अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक को वित्तीय प्रभार नही दिए जाने का आदेश / निर्देश होने के बावजूद भी महेंद्र मिश्रा को बार बार वित्तीय प्रभार देकर भ्रष्टाचार करने का अवसर किस राजनैतिक एवं प्रशासकीय दबाव में दिया जा रहा हैं। उक्त तथ्यों की जांच शासन स्तर से कराये जाने की मांग करते हुए दोषी पाये जाने पर अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग
की थी।
इस पर कार्यालय आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग मप्र द्वारा उमरिया कलेक्टर को निर्देशित किया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह ने महेंद्र मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक उत्कृष्ट उमावि पाली के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं शासकीय कर्मचारी आचरण संहिता के विपरीत कृत्यों की जांच करने संबंधी शिकायत की है।
उक्त बिंदुओं की जांच करवा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का प्रतिवेदन 15 दिन मे उपलब्ध कराने का कष्ट करे। कलेक्टर ने उक्त जांच आनंद राय सिन्हां आदिम जाति विभाग को सौंपी थी जिस पर आज तक कार्यवाही नही हुई।
इनका कहना है
अभी बाहर हूं । कल आकर इस मामले को दिखवाता हूं और इस पर दिये गये बिंदुओ पर जांच कराई जाएगी।
अमरपाल सिंह, कलेक्टर, उमरिया।

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इस मामले की जांच कमिश्रर स्तर पर हो रही है, तो मैं इसमें जांच अधिकारी नही हो सकता। फिर भी इस शिकायत पत्र को मैं अपने बाबू से मंगाकर देखता हूं कि इसमें क्या हो सकता है।
आनंद राय सिन्हा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग उमरिया।

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