उमरिया

अधिकारी को देना होगा संतोष जनक जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई

मामला बिना पूर्व सूचना के अतिक्रण हटाने का, कलेक्टर ने दिया नोटिस

उमरियाMay 25, 2019 / 11:43 am

Ramashankar mishra

अधिकारी को देना होगा संतोष जनक जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई

उमरिया. मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया द्वारा रीवा रोड एवं विनोवा मार्ग पर बिना पूर्व सूचना अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करना मंहगा पड़ गया। मामले में कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी ने शोकाज नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। विदित हो कि 14 मई को नगर पालिका उमरिया के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा रीवा रोड और विनोवा मार्ग मे अचानक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जिससे दुकानों को कोई पूर्व सूचना नही दी गई। जिससे दर्जनो दुकानों का नुकसान हुआ। जिससे व्यापारी एवं जन प्रतिनिधियो द्वारा शिकायत की गई। शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि ग्राम छटन कैंप पटवारी हल्का उमरिया खसरा नं0 6 राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरिया तहसील बांधवगढ स्थित खसरा नंबर 1644 / 1 क रकवा 0.564 हे. भूमि शासकीय नजूल मद मे दर्ज है। जिस पर गांधी चौराहा से रीवा रोड मे स्थित दुकानो के दुकानदारो द्वारा अपने अपने दुकानो के सामने टीन शेड लगवाया गया था। जिसे 14 मई को राजस्व विभाग, व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम की मदद से जेसीबी मशीन के माध्यम से बिना पूर्व सूचना अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जिससे कई दुकाने प्रभावित हुई और ग्राहको को चोंटे आई।
होगी एक पक्षीय कार्यवाही
कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 184 एवं धारा 223 मे विहित किए गए विधान के विपरीत बिना पूर्व सूचना के प्रभावित दुकानदारो को अवैध निर्माण हटाने का बिना कोई अवसर दिए उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही नैसर्गिग न्याय के सिद्धांत के विपरीत है यह आपकी स्वेच्छा चारिता को दर्शाता है। आपका यह कृत्य शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियो के आदेश, निर्देशो की अवहेलना करना, पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाह का परिचायक है। मामले में सीमएओ को जवाब तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। । जवाब समाधान कारक न पाये जाने की स्थिति में सीमएओ के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने की बात शोकाज नोटिस में कही गई है।

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