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उमरिया

सचिव, पटवारी, पीसीओ व राजस्व निरीक्षक की रोकी वेतनवृद्धि

आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन

उमरियाOct 21, 2019 / 10:30 pm

ayazuddin siddiqui

Stopped increment of Secretary, Patwari, PCO and Revenue Inspector

सचिव, पटवारी, पीसीओ व राजस्व निरीक्षक की रोकी वेतनवृद्धि

उमरिया. आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मानपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत माला अंतर्गत ग्राम जमुनारा में खण्ड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी ने उपस्थित जन समूह से वनाधिकार पट्टो के वितरण, राजस्व संबंधी प्रकरणों की मानीटरिंग, राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार राहत राशि के वितरण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न वितरण की जानकारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणी पेंशन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम तथा विद्युत मण्डल से संबंधित प्रकरणों की रूबरू सुनवाई की। आपने वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावों के निराकरण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा ग्राम पंचायत संबंधी समस्याओ के निराकरण हेतु विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार मानपुर अनुपम पाण्डेय को आगामी पांच नवंबर को जमुनारा प्राथमिक स्कूल में बैठक कर एक एक प्रकरण का निराकरण करने हेतु कहा। वन अधिकार अधिनियम मे प्राप्त दावों का ठीक से निराकरण नही करने तथा ग्राम पंचायत संबंधी अन्य समस्याये प्राप्त होने पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव, पटवारी, पीसीओ तथा राजस्व निरीक्षक की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। शिविर में जनपद अध्यक्ष मानपुर राम किशोर चतुर्वेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकित अस्थाना, एसडीएम मानपुर योगेश तुकाराम, सीईओ जनपद पंचायत सुरेंद्र तिवारी, तहसीलदार मानपुर अनुपम पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में कलेक्टर ने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से 31 दिसंबर 2007 तक जो भी आदिवासी परिवार वन भूमि मे काबिज रहे है उन्हें वनाधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पट्टे दिये जायेगे। शासकीय सेवको को यह नही देखना है कि प्राप्त दावों को कैसे अपात्र किया जाए बल्कि यह देखना है कि इन दावों को कैसे पात्र किया जाए।
अधिनियम के अनुसार प्राप्त व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों के संबंध में ग्राम पंचायत ,स्कूल रिकार्ड , वन विभाग के रिकार्ड, मजदूरी भुगतान अथवा गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के कथन को मान्य करते हुए वनाधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार पट्टे दिये जाने है। कलेक्टर ने कहा कि जमुनारा गांव में जहां आबादी घोषित नही है किंतु लोग रह रहे है उसे आबादी घोषित कराकर लोगो को पट्टे वितरित किए जाए। कलेक्टर ने कहा कि शत प्रतिशत स्कूलो में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन की मानीटरिंग की जाए तथा जहां स्व सहायता समूह ठीक से काम नही कर रहे है उन्हें बदलने संबध्ंाी प्रस्ताव भेजे जाए। बच्चों को दागने की कुप्रथा सामाजिक कलंक है। आज जब चिकित्सा के क्षेत्र में सभी सुविधाएं सरकार द्वारा शासकीय अस्पतालो में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है उसके बाद भी बच्चों को दागने की घटना नही होनी चाहिए। यदि बच्चे बीमार होते है तो उन्हें खण्ड स्तर अथवा जिला स्तर पर संचालित पोषणपुर्नवास केंद्रों में भर्ती कराया जाए। बच्चो को दागने से उन्हे ंअत्यंत कष्ट दायी परिस्थितियों से गुजरना पडता है।

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